घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को यूपी सरकार की बड़ी राहत, सरचार्ज माफी के लिए OTS योजना लागू

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों के घरेलू (एलएमवी-1 श्रेणी) और निजी नलकूप उपभोक्ताओं (एलएमवी-5) को मिलेगा। योजना में एक से 15 मार्च तक पंजीकरण कराया जा सकेगा।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 06:26 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 06:29 PM (IST)
घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को यूपी सरकार की बड़ी राहत, सरचार्ज माफी के लिए OTS योजना लागू
घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरचार्ज माफी के लिए ओटीएस योजना लागू की गई है।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। कोरोना महामारी का आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरचार्ज माफी योजना की घोषणा की है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) नामक यह स्कीम सोमवार यानी पहली मार्च से लागू की गई है। योजना के तहत घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बीती 31 जनवरी तक के बकाये पर लगे सरचार्ज को छोड़ते हुए भुगतान करने की तारीख तक की पूरी देय धनराशि का एकमुश्त भुगतान 31 मार्च तक करना होगा। ऐसा करने पर उन्हें 31 जनवरी तक के बकाये पर लगे पूरे सरचार्ज से छूट मिल सकेगी और बिजली कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई से बच सकेंगे। 

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों के घरेलू (एलएमवी-1 श्रेणी) और निजी नलकूप उपभोक्ताओं (एलएमवी-5) को मिलेगा। योजना में एक से 15 मार्च तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 31 जनवरी तक के अपने बिल में प्रदर्शित मूल धनराशि (सरचार्ज रहित) का 30 प्रतिशत और 31 जनवरी के बाद के वर्तमान देयों को 31 मार्च तक एक साथ जमा करना होगा।

यदि उपभोक्ता 31 जनवरी तक के बकाये पर लगे सरचार्ज को छोड़ते हुए भुगतान करने की तारीख तक की पूरी देय धनराशि का एकमुश्त भुगतान 31 मार्च तक नहीं करता है तो उसका पंजीकरण अपने आप रद हो जाएगा। साथ ही, पंजीकरण के समय जमा राशि में से 2000 रुपये या वास्तविक जमा राशि, जो भी कम हो, जब्त कर शेष जमा धनराशि को बकाये में समायोजित करते हुए उसके बिल में फिर से सरचार्ज जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण संबंधित अधिशासी अभियंता/एसडीओ कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवा केंद्रों पर करा सकता है। उपभोक्ता अपना पंजीकरण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर भी करा सकते हैं। योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।

एकमुश्त समाधान योजना के संचालन के लिए पावर कारपोरेशन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एम. देवराज ने सभी डिस्कॉम को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नंबर और बिल संशोधन का विकल्प अवश्य लिया जाएगा। पंजीकरण के बाद यदि उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो संबंधित विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का विकल्प दर्ज होने की तारीख से अधिकतम सात दिन के अंदर बिल को ऑनलाइन संशोधित करे। उपभोकता को एसएमएस के जरिये संशोधित बिल की सूचना दी जाएगी। वह संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। मैनुअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जाएगा। सभी भुगतान ऑनलाइन ओटीएस मद में ही लिये जाएंगे।

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