यूपी के मुख्य सचिव का निर्देश, दो दिन में करें कोरोना से मृत लोगों के प्रकरण का निस्तारण

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड पोर्टल पर दर्ज 22 हजार 898 प्रकरणों का निस्तारण दो दिन के भीतर किया जाए।

By Vikas MishraEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 07:15 AM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 07:15 AM (IST)
यूपी के मुख्य सचिव का निर्देश, दो दिन में करें कोरोना से मृत लोगों के प्रकरण का निस्तारण
मुख्य सचिव ने कहा, कोविड पोर्टल पर दर्ज 22 हजार, 898 प्रकरणों का निस्तारण दो दिन के भीतर किया जाए।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड पोर्टल पर दर्ज 22 हजार, 898 प्रकरणों का निस्तारण दो दिन के भीतर किया जाए। इसके संबंध में जिला स्तर पर गठित कमेटी की बैठक जरूर कर ली जाए। आश्रितों से आवेदन फार्म घर-घर जाकर भरवाया जाए और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की मदद से संपर्क किया जाए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने डीएम को निर्देश दिए कि वह कम समय में सभी को कैसे राहत देंगे, इसके लिए एक बेहतर कार्य योजना तत्काल तैयार कर लें।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जिस किसी भी व्यक्ति की कोरोना पाजिटिव होने के 30 दिन के भीतर मृत्यु हुई है, उन सभी के आश्रितों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने सभी डीएम को बताया कि एनआइसी द्वारा प्रदेश स्तर पर एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे आवेदन प्राप्त करने और उसके निस्तारण में काफी आसानी होगी। जब तक यह पोर्टल तैयार नहीं हो जाता तब तक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए और कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि पाने के लिए जिन अधिकारियों से संपर्क करना होगा उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और वाट्सएप नंबर भी दिया जाए।

आवेदन पत्र का प्रारूप एक पेज का ही हो तथा आवेदन पत्र के साथ कोरोना पाजिटिव होने का प्रमाण पत्र व 30 दिन के अंदर मृत्यु होने का डेथ सर्टिफिकेट भी लिया जाए। आधार व आश्रितों का बैंक एकाउंट का विवरण भी ले लिया जाए। सभी जिलों को सहायता राशि के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि दी जा चुकी है, अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर तत्काल अपर मुख्य सचिव राजस्व को डिमांड भेजें।

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