UP Cabinet Approved: उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए अब सस्ते में उपलब्ध होगी कृषि भूमि, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क घटा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि भू-उपयोग की भूमि को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के लिए शुल्क की दर को 35 फीसद से घटाकर 20 फीसद करने का निर्णय लिया गया।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 12:08 AM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 09:34 AM (IST)
UP Cabinet Approved: उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए अब सस्ते में उपलब्ध होगी कृषि भूमि, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क घटा
उद्योग लगाने के लिए गांव में जमीन तलाशने वालों को योगी सरकार ने राहत देने वाला फैसला किया है।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उद्योग लगाने के लिए गांव में जमीन तलाशने वालों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राहत देने वाला फैसला किया है। यूपी सरकार ने कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में 43 फीसद की छूट दे दी है। अभी शहर के आसपास के विकास क्षेत्र में स्थित गांवों की कृषि भूमि के भू-उपयोग को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने के लिए सर्किल रेट का 35 फीसद देना होता था, लेकिन अब 20 फीसद ही देना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि भू-उपयोग की भूमि को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के लिए शुल्क की दर को 35 फीसद से घटाकर 20 फीसद करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संबंधित आदेश जारी होते ही शुल्क 20 फीसद ही वसूला जाएगा।

यूपी सरकार का मानना है कि इससे औद्योगिक समूह प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आकर्षित होंगे, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्र के बाहर कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए पहले जमीन का भू-उपयोग औद्योगिक कराने की अनिवार्यता है।

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