यूपी के बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत, अंतर जिला तबादला निरस्त होने वाले फिर कर सकेंगे आवेदन

बेसिक शिक्षा परिषद के जिन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन निरस्त किया जा चुका है वे अगले सत्र में फिर से आवेदन कर सकेंगे। साथ ही स्थानांतरण निरस्त होने वाले शिक्षकों को उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी जहां से तबादले के लिए उन्होंने आवेदन किया था।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 06:46 PM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 07:02 AM (IST)
यूपी के बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत, अंतर जिला तबादला निरस्त होने वाले फिर कर सकेंगे आवेदन
स्थानांतरण निरस्त होने वाले बेसिक शिक्षक फिर आवेदन कर सकेंगे।

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जिन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन निरस्त किया जा चुका है, वे अगले सत्र में स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे। साथ ही स्थानांतरण निरस्त होने वाले शिक्षकों को उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी जहां से तबादले के लिए उन्होंने आवेदन किया था। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में जिलाधिकारियों व सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षकों का तबादला हो चुका है। 31 दिसंबर, 2020 को जारी अंतर जिला तबादलों में 21695 शिक्षकों को मनचाहे जिले में जाने का मौका मिला था। फरवरी 2021 में पारस्परिक अंतर जिला तबादला की सूची जारी की गई इसमें 4868 शिक्षकों को दूसरे जिले में जाने का मौका मिला। दोनों तबादला प्रक्रिया में दावेदार शिक्षकों की तादाद काफी अधिक रही है।

अंतर जिला तबादले के लिए करीब 70 हजार से अधिक शिक्षक दावेदार थे तो पारस्परिक के लिए 9641 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इधर, जिन शिक्षकों का तबादला अलग-अलग वजहों से निरस्त हुआ है उन्हें ज्वाइन कराने में बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमानी कर रहे थे।

शासन के संज्ञान में आया कि स्थानांतरण निरस्त होने वाले शिक्षकों से बेसिक शिक्षा अधिकारी इस आशय का शपथपत्र ले रहे थे कि भविष्य में स्थानांतरण के लिए वे आवेदन नहीं करेंगे। इसे गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों का स्थानांतरण निरस्त हुआ है वे अगले सत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों की तैनाती उसी स्कूल में की जाए, जहां से स्थानांतरण के लिए उन्होंने आवेदन किया था। रेणुका कुमार ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

chat bot
आपका साथी