उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा तीन योजनाओं का लाभ

उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों व श्रमिकों के लिए तीन योजनाएं लागू करने को मंजूरी दे दी है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पांचवीं बैठक में यह निर्णय हुए।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Wed, 21 Oct 2020 01:20 AM (IST) Updated:Wed, 21 Oct 2020 07:13 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा तीन योजनाओं का लाभ
राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए तीन योजनाएं लागू करने को मंजूरी दे दी है।

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों व श्रमिकों के लिए तीन योजनाएं लागू करने को मंजूरी दे दी है। इसमें दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत बोर्ड में पंजीकृत कर्मकार की सामान्य मृत्यु पर आश्रित को दो लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य सहायता योजना के अंतर्गत कर्मकार और उसके परिवार को गंभीर बीमारी में पांच लाख रुपये तक की निश्शुल्क चिकित्सा सहायता मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण कर्मकार की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को दो लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही किसी श्रमिक के अपंग हो जाने पर 25 हजार से दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय के तिलक हॉल में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पांचवीं बैठक में यह निर्णय हुए। बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वार्षिक आय सीमा 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये वार्षिक कर दी है। अब इस आय सीमा वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीयन के साथ इसकी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

मंत्री ने श्रम आयुक्त को निर्देश दिया कि राज्य के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीयन अतिशीघ्र प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय से संपर्क कर पंजीयन माड्यूल प्राप्त करने के लिए शीघ्र बैठक की जाए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्यों के लिए पंजीयन मॉड्यूल केंद्र सरकार को तैयार करना है।

उन्होंने निर्देश दिया कि श्रमिकों के पंजीकरण की ऑनलाइन कार्यवाही में कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रदेश के समस्त जनसुविधा केंद्रों व श्रम कार्यालयों में तैयारी कर ली जाए। सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत 45 श्रेणियों के कामगारों का पंजीयन होना है। ऐसे पात्र लोग जो किसी भी जनकल्याणकारी योजना से आच्छादित नहीं हैं, उन्हें इस बोर्ड में पंजीकृत कर लाभान्वित किया जाएगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने बताया कि इस बोर्ड में ऐसे श्रमिकों व कामगारों को पंजीकृत किया जाएगा, जिनका किसी भी संस्था में पंजीकरण नहीं होगा। ऐसे असंगठित कर्मकारों की संख्या प्रदेश में पांच से छह करोड़ है। जैसे ही केंद्र सरकार से माड्यूल प्राप्त होगा, कर्मकारों के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में इस समय 50 हजार कॉमन सर्विस सेंटर हैं। श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए राज्य स्तर पर नियमावली बनायी जाएगी। श्रम विभाग से अधिकृत साइबर कैफे को भी इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी।

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