कांग्रेस नेता की आलोक प्रसाद की जमानत अर्जी मंजूर, महाराजगंज की एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया था

महाराजगंज की एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में निरुद्ध कांग्रेसी नेता आलोक प्रसाद की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने मंजूर कर ली है। मुल्जिम को एक लाख की दो जमानते व इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।

By Rafiya NazEdited By: Publish:Tue, 24 Nov 2020 07:54 PM (IST) Updated:Tue, 24 Nov 2020 07:54 PM (IST)
कांग्रेस नेता की आलोक प्रसाद की जमानत अर्जी मंजूर, महाराजगंज की एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया था
लखनऊ की जेल में निरुद्ध कांग्रेसी नेता आलोक प्रसाद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है।

लखनऊ, जेएनएन। महाराजगंज की एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में निरुद्ध कांग्रेसी नेता आलोक प्रसाद की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने मंजूर कर ली है। एडीजे पीएम त्रिपाठी ने मुल्जिम को एक लाख की दो जमानते व इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। बीते 15 अक्टूबर को मुल्जिम को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

13 अक्टूबर, 2020 को लालबाग के चैकी इंचार्ज एसआई नरेंद्र प्रताप राय ने थाना हजरतगंज में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक महाराजगंज की एक महिला ने कैपिटल तिराहे पर तेल डालकर खुद को आग लगा लिया था। एसआई नरेद्र ने अन्य पुलिसवालों की मदद से तत्काल महिला को उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुचंाया। विवेचना के दौरान इस महिला को आग लगाने के लिए उकसाने में मुल्जिम का नाम प्रकाश में आया था।

गायत्री पर तीन दिसंबर को होगा आरोप तय

अपहरण व छेड़छाड़ के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध मुल्जिम गायत्री प्रसाद प्रजापति व आशीष शुक्ला पर आरोप तय करने के लिए एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने तीन दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। विशेष जज पवन कुमार राय ने उस रोज मुल्जिों को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

ये है मामला

26 अक्टूबर, 2016 को चित्रकुट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में इस मामले की एफआईआर बबलू सिंह व आशीष शुक्ला के खिलाफ दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान गायत्री का भी नाम प्रकाश में आया। साथ ही इस मामले में मुल्जिमों के खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ का भी आरोप पाया गया। 27 जुलाई, 2017 को पुलिस ने अपहरण व छेड़छाड़ के आरोपों. की बढ़ोत्तरी करते हुए आशीष के साथ ही गायत्री प्रजापति के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 354 (ए) (।।), 364, 511, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

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