UP: एडेड माध्यमिक कॉलेज के तबादलों में विरोधाभासी निर्देशों से असमंजस में शिक्षक, जानें- पूरा मामला...

यूपी के एडेड माध्यमिक कॉलेज के शिक्षकों का पहली बार ऑनलाइन तबादला होना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों का प्रारूप इसी मंशा से बदला था ताकि उन्हें आसानी से मनचाहे कॉलेजों में तैनाती मिल सके लेकिन स्थानांतरण के विरोधाभासी निर्देशों से शिक्षक असमंजस में हैं।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 06:00 AM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 07:29 AM (IST)
UP: एडेड माध्यमिक कॉलेज के तबादलों में विरोधाभासी निर्देशों से असमंजस में शिक्षक, जानें- पूरा मामला...
यूपी के एडेड माध्यमिक कॉलेज के ऑनलाइन तबादलों में शासन के विरोधाभासी निर्देशों से शिक्षक असमंजस में हैं।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश के 4512 अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कॉलेज के शिक्षकों का पहली बार ऑनलाइन तबादला होना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों का प्रारूप इसी मंशा से बदला था, ताकि उन्हें आसानी से मनचाहे कॉलेजों में तैनाती मिल सके लेकिन, स्थानांतरण के विरोधाभासी निर्देशों से शिक्षक असमंजस में हैं। अहम यह है कि ऐसे निर्देश आवेदन की तय तारीख बीतने के बाद जारी हुए हैं।

इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत एडेड माध्यमिक कॉलेजों के प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापकों की ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया 12 जुलाई को शुरू हुई। 16 जुलाई तक शिक्षकों से आवेदन लिए गए। 17 से 20 जुलाई तक प्रधानाचार्य व प्रबंधकों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए अग्रसारित करना था।

इसके बाद आवेदन जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) के पोर्टल पर पहुंचे। डीआइओएस ने अध्यापकों के संबंध में प्रबंध समिति के प्रस्ताव व अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा, जबकि प्रधानाचार्य व प्रबंधकों ने ही आवेदन अग्रसारित किए। ऐसे में अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत ही नहीं थी। शिक्षकों से केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र, सेवा पुस्तिका की प्रति व गुणांक के साक्ष्य लिए जाने थे।

अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने 23 जुलाई को डीआइओएस को भेजे आदेश में लिखा कि जब प्रबंधकों ने ही आवेदन अग्रसारित किए हैं तो अनापत्ति प्रमाणपत्र की अलग से जरूरत नहीं है। कुछ घंटे बाद ही एडी माध्यमिक डॉ. देव ने आदेश बदल दिया और लिखा कि अलग से प्रबंध समिति के प्रस्ताव व अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। इससे आवेदन करने वाले शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि 23 जुलाई को डीआइओएस के स्तर पर आवेदन अग्रसारित की अंतिम तारीख थी, उस समय वे कहां से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाएं।

ज्ञात हो कि 24 से 26 जुलाई तक शिक्षा निदेशालय व 27 व 28 जुलाई को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों की मुहर लगनी है। तबादला आदेश 30 जुलाई तक जारी करने की तैयारी है। उधर, अपर शिक्षा निदेशक डॉ. देव का कहना है कि तबादला निर्देशों में इसका उल्लेख था इसीलिए 23 जुलाई को संशोधित आदेश दिया है।

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