लखनऊ में धारा 144 अब छह जुलाई तक, जुलूस व सभा पर पूरी तरह से रोक

इंटरनेट मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले पर कार्यवाही की जाएगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थित निन्म शर्तों के अनुरूप होगी। कोविड-19 के मद्देनजर कोरोना कफ्र्यू का पूरी तरह पालन कराया जाएगा।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Mon, 07 Jun 2021 05:44 PM (IST) Updated:Tue, 08 Jun 2021 07:06 AM (IST)
लखनऊ में धारा 144 अब छह जुलाई तक, जुलूस व सभा पर पूरी तरह से रोक
लखनऊ में पहले 10 जून तक धारा 144 लागू की गई थी।

लखनऊ, जेएनएन। राजधानी में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल आठ, 15 और 22 जून के अवसर पर असामाजिकतत्वों द्वारा शांति भंग की जा सकती है। इस कारण कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए धारा 144, छह जुलाई तक लागू रहेगी। इसके साथ ही वैश्विक महामारी कोविड-19 से सुरक्षा के मद्देनजर भी रविवार को यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोॢडया ने जारी किया। पीयूष मोॢडया ने सभी थानों को इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया है। पहले 10 जून तक धारा 144 लागू की गई थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है।

इन पर रहेगी रोक

सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धाॢमक सभाओं का आयोजन नहीं होगा। कोविड-19 के मद्देनजर कोरोना कफ्र्यू का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर खड़े नहीं होंगे। जुलूस और रैली पर प्रतिबंध। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धाॢमक स्थलों के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इंटरनेट मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले पर कार्यवाही की जाएगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थित निन्म शर्तों के अनुरूप होगी। बंद अथवा खुले स्थान पर शादी समारोह में 25 एक बार में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क के साथ और दो गज की दूरी के साथ एवं सैनिटाइज करके ही प्रवेश दिया जाए।

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