रेरा ने लखनऊ में एसजेपी होटल्स पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, नियमों के उल्लघंन पर हुई कार्रवाई
रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने एसजेपी होटल्स एंड रिसार्टस लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप लगाया है कि होटल एसजेपी द्वारा रेरा में बिना पंजीकरण कराए बिना परियोजना में अपार्टमेंटस या भूखंड की बुकिंग विक्रय तथा प्रमोशन नहीं करेगा।
लखनऊ, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियमय प्राधिकरण रेरा ने अधिनियम की धारा तीन का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की है। रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने एसजेपी होटल्स एंड रिसार्टस लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप लगाया है कि होटल एसजेपी द्वारा रेरा में बिना पंजीकरण कराए बिना परियोजना में अपार्टमेंटस या भूखंड की बुकिंग, विक्रय तथा प्रमोशन नहीं करेगा। अगर करता है तो रेरा की धारा 59 के अंतर्गत परियोजना की कुल लागत का दस प्रतिशत अर्थदंड से दंडनीय है।
शहीद पथ पर प्रस्तावित परियोजना का विज्ञापन परियोजना का पंजीकरण रेरा में कराए बिना कई दैनिक समाचार पत्रों में प्रमोशन किया गया। इसी तरह मथुरा वृंदावन विकास क्षेत्र में बाक्स हिल कांसट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। बाक्स हिल पर रेरा ने 1.05 करोड़ का अर्थदंड लगाया गया है। रेरा द्वारा एसजेपी होटल्स को नोटिस भेजी गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आया और नियमों का उल्लघंन होने के कारण 25 लाख का अर्थदंड आरोपित किया गया है।
वही प्रोमोटर को आदेश दिया गया है कि अर्थदंड की धनराशि एक माह के भीतर रेरा में जमा कराना सुनिश्चित करे, अन्यथा उक्त धनराशि की वसूली भू राजस्व के बकाए की भांति कराई जाएगी। रेरा अध्यक्ष ने कहा कि रेरा किसी भी प्रोमोटर को अधिनियम के उल्लघंन या होम बायर्स को भ्रमित करने की छूट नहीं दी जाएगी। उधर मथुरा वृंदावन विकास क्षेत्र में बाक्स हिल कांसट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड 15 दिन के भीतर परियोजना का पंजीकरण सुनिश्चित कराने की बात कही गई है। अगर रेरा के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो रेरा अपराधिक अभियोग की कार्यवाही करने को विवश होगा।