राशन कार्डधारकों के लिए यूपी सरकार ने दी नई सुविधाएं, परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर निरस्त नहीं होगा कार्ड
Ration Card उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड जारी और निरस्त करने व उसमें संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े पुराने शासनादेशों को रद कर दिया है। किसी राशन कार्डधारक मुखिया की मृत्यु होने की दशा में मुखिया का नाम बदलने के लिए अब राशन कार्ड को निरस्त नहीं कराना पड़ेगा।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। किसी राशन कार्डधारक मुखिया की मृत्यु होने की दशा में मुखिया का नाम बदलने के लिए अब राशन कार्ड को निरस्त नहीं कराना पड़ेगा। राशन कार्ड की किसी यूनिट के दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए भी कार्ड को रद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट का स्थानांतरण दूसरे जिले में सीधे हो सकेगा। यौन कर्मी को बिना उसकी पहचान खोले राशन कार्ड प्राथमिकता पर जारी किये जाएंगे। पात्र दिव्यांगों को भी प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी किये जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड जारी और निरस्त करने व उसमें संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े पुराने शासनादेशों को रद कर दिया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड बनवाने, उसमें संशोधन या नए यूनिट को जोड़ने व निरस्त करने या यूनिट के स्थानांतरण के लिए अलग-अलग फार्म के प्रारूप निर्धारित करने के साथ इसकी आनलाइन और आफलाइन प्रक्रिया तय कर दी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के अनुसार राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक निर्धारित फार्म भरकर जनसेवा केंद्र पर आनलाइन आवेदन के लिए उपलब्ध कराएंगे। आवेदक को जनसेवा केंद्र पर आवेदन करते समय आधार नंबर आधारित ओटीपी भेजा जाएगा। आवेदक जिला व तहसील आपूर्ति कार्यालय में आफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पूर्ति निरीक्षक आफलाइन प्राप्त आवेदन को अपने लागिन से दो दिन में आनलाइन करेंगे।
आनलाइन किये गए आवेदन का ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी या नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी सत्यापन कर अपनी संस्तुति सहित छह दिन के अंदर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक के लागिन पर वापस भेजेंगे। पूर्ति निरीक्षक सत्यापित आवेदनों को दो दिन के अंदर जिला पूर्ति अधिकारी को फारवर्ड करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी दो दिन में आवेदन को आनलाइन मंजूर या नामंजूर करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुमोदन के तीन दिन के अंदर पूर्ति निरीक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर से राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
राशन कार्डधारक मुखिया की मृत्यु होने पर मुखिया बदलने के लिए राशन कार्ड में शामिल किसी सदस्य की ओर से जनसेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित फार्म पर मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, नए मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति अपलोड करते हुए आनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन संबंधित राशन कार्ड में शामिल किसी सदस्य की ओर से किया जा रहा है, इसका सत्यापन आधार नंबर आधारित ओटीपी से किया जाएगा।
यदि आवेदक इस फार्म को भरकर जिला व तहसील स्तरीय कार्यालय में जमा करते हैं तो यह पुष्टि करने के बाद कि आवेदन संबंधित राशन कार्ड में शामिल किसी सदस्य द्वारा ही जमा किया जा रहा है, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा मुखिया परिवर्तन के लिए आवेदन को दो दिन के अंदर अपने लागिन से आनलाइन किया जाएगा। आनलाइन या आफलाइन प्राप्त उस आवेदन को उसे चार दिन के अंदर जिला पूर्ति अधिकारी को मंजूरी के लिए फारवर्ड करना होगा, जिसेपूर्ति निरीक्षक ने आनलाइन किया हो। नियमानुसार किये गए आवेदन को जिला पूर्ति अधिकारी तीन दिन के अंदर मंजूरी देंगे। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुमोदन के बाद तीन दिन के अंदर पूर्ति निरीक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ राशन कार्ड का मुखिया बदल दिया जाएगा।