PM Svanidhi Yojana: यूपी के साढ़े तीन लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को ऋण बांटेंगे पीएम नरेंद्र मोदी
PM Svanidhi Yojana प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी उत्तर प्रदेश ने ही सर्वाधिक 346150 ऋण आवेदन स्वीकृत किए हैं। तीन लाख से अधिक इन रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को ऑनलाइन कार्यक्रम में ऋण वितरित करेंगे।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। सबसे अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश अब तक जनहित की कई योजनाओं में अव्वल दर्जा हासिल कर चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी उत्तर प्रदेश ने ही सर्वाधिक 3,46,150 ऋण आवेदन स्वीकृत किए हैं। तीन लाख से अधिक इन रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को ऑनलाइन कार्यक्रम में ऋण वितरित करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतने ऋण आवेदन स्वीकृत किए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पटरी दुकानदारों के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार इस योजना को सर्वोच्च वरीयता देते हुए संचालित कर रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रदेश में अब तक 6,22,167 ऑनलाइन आवेदन मिले। इनमें से 3,46,150 आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया है। यह संख्या देश में सर्वाधिक है।
लाभार्थी को 10 हजार रुपये कर्ज : प्रधानमंत्री स्वनिधि यह योजना पूरी तरह सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। आवेदक अपना आवेदन पत्र स्वयं अपलोड कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, नगर निकाय कार्यालय या किसी बैंक की शाखा में जाकर भी आवेदन पत्र को अपलोड किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10 हजार रुपये की पूंजी बिना किसी धरोहर के उपलब्ध कराई जा रही है। लाभार्थी ऋण का भुगतान साल भर में या अपनी सुविधानुसार उससे पहले भी कर सकता है।
ये है योजना : पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना को शुरुआत एक जून को की थी। स्ट्रीट वेंडरों को नए सिरे से काम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। पात्र को कर्ज की वापसी एक वर्ष के अंदर करनी है। बैंक ब्याज दर के अनुसार लाभार्थी को सात फीसदी ब्याज देना होगा। शेष ब्याज सरकार देगी। कर्ज अदायगी समय से करने वाले दुकानदार दोबारा भी ऋण ले सकेगा।
इन्हें माना गया योजना का पात्र : स्वनिधि योजना में सैलून संचालक, जूता बनाने वाले, पान की दूकान वाले, कपड़े धोने वाले, सब्जियां और फल बेचने वाले, स्ट्रीट फूड, चाय का ठेला लगाने वाले, ब्रेड, पकौड़े और अंडे बेचने वाले, फेरीवाले, किताबें बेचने वाले और कारीगर को शामिल किया गया है।