Happy New Year 2020: बिना Permission न्यू ईयर पार्टी पड़ सकती है भारी, इन बातों का रखें ध्यान Lucknow News

लखनऊ में नए साल पर पुलिस के होंगे कड़े इंतजाम बिना अनुमति नहीं हो पाएगी पार्टी।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Sat, 28 Dec 2019 10:08 AM (IST) Updated:Sat, 28 Dec 2019 10:08 AM (IST)
Happy New Year 2020: बिना Permission न्यू ईयर पार्टी पड़ सकती है भारी, इन बातों का रखें ध्यान Lucknow News
Happy New Year 2020: बिना Permission न्यू ईयर पार्टी पड़ सकती है भारी, इन बातों का रखें ध्यान Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। नए साल के जश्न में जाम छलकाना आपको जेल भी पहुंचा सकता है। सार्वजनिक स्थान पर न्यू ईयर पार्टी के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। अगर पार्टी में शराब परोसनी है या फिर डीजे बजाना है तो आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेेगा। प्रशासन ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। नए साल में शहर में बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी है।

शहर के होटलों, रेस्टोरेंट, बार और रिसोर्ट में तरह-तरह की थीम पर पार्टियों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। नए साल पर जश्न में नियम-कानूनों का मखौल नहीं उड़े इसके लिए अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति पार्टी की और देर रात डीजे बजाया तो फिर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हर क्षेत्र में टीमें बनायी जा रही हैं जो गतिविधियों पर नजर रखेंगी। अपर जिलाधिकारी पश्चिमी संतोष कुमार के मुताबिक बिना अनुमति अगर कहीं पर शराब पार्टी का आयोजन किया गया तो कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति भीड़ जमा होना पहले से प्रतिबंधित है। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्र के मुताबिक पूर्वी क्षेत्र में धारा 144 लागू है। किसी सार्वजनिक स्थान पर पार्टी, डीजे और शराब परोसने के लिए अनुमति लेनी होगी।

इस बार नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देर रात हुड़दंग करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस थानावार ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएगी। सभी बड़े चौराहों पर देर रात पुलिस की तैनाती की जाएगी। साथ ही नशे में गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए दोपहिया और चार पहिया सवार लोगों की जांच की जाएगी। सभी प्रमुख बाजारों, लाउंज और रेस्त्रं के आसपास चौकसी बरती जाएगी। सादे कपड़ों में भी पुलिस चप्पे चप्पे की निगरानी करेगी। तेज गति वाहन चलाने वाले भी पुलिस के राडार पर होंगे।

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