यूपी में अब पेंशन के लिए आवेदन से भुगतान तक पूरी प्रक्रिया आनलाइन, लेटलतीफी की शिकायतों में राहत

उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को अब पेंशन भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब आनलाइन पोर्टल ई पेंशन सिस्टम के माध्यम से ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा पेंशन प्रपत्र भरे जाने से लेकर पेंशन स्वीकृति आदेश के निर्गत होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया होगी।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 10:38 AM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 10:38 AM (IST)
यूपी में अब पेंशन के लिए आवेदन से भुगतान तक पूरी प्रक्रिया आनलाइन, लेटलतीफी की शिकायतों में राहत
यूपी में अब पेंशन प्रक्रिया के लिए आवेदन से भुगतान तक पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को अब पेंशन भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब आनलाइन पोर्टल 'ई पेंशन सिस्टम' के माध्यम से ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा पेंशन प्रपत्र भरे जाने से लेकर पेंशन स्वीकृति आदेश के निर्गत होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया होगी। अभी तक इसके साथ-साथ भौतिक रूप से कर्मचारियों द्वारा दो प्रतियों में कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष आफलाइन आवेदन की भी सुविधा दी जा रही थी, लेकिन इसमें लेटलतीफी की शिकायतें मिलने के बाद अब इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब पूरी व्यवस्था आनलाइन कर दी गई है। पेंशन भुगतान के आदेश के बाद एक महीने के भीतर कर्मियों का भुगतान किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, वित्त एस राधा चौहान की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने के लिए सिर्फ आनलाइन पोर्टल ई पेंशन सिस्टम का ही प्रयोग करें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आठ महीने पहले ही उनका पूरा ब्योरा ले लिया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। यह भी पता लगाएगा कि कोई विभागीय जांच तो नहीं चल रही। कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की कमी दूर कर उसका सत्यापन हर साल जून में कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

डीडीओ द्वारा आठ महीने पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए फार्म एक्टिव करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सात महीने पहले सभी सूचनाओं की पूर्ति की जाएगी। सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले कार्यालाध्यक्ष द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र जारी करेगा और कार्यालाध्यक्ष व डीडीओ पेंशन प्रपत्रों को भुगतान के लिए अग्रसारित करेंगे। पारिवारिक पेंशन के मामले में कर्मचारी की मृत्यु के एक महीने के अंदर संपूर्ण प्रपत्र तैयार किए जाएंगे। अगर कोई त्रुटि है तो उसे दूर कर 15 दिनों के भीतर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा।

वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया कैलेंडर : पेंशन के लिए आनलाइन व्यवस्था लागू करने के साथ ही वर्ष 2022 के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। एक मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले कर्मियों के लिए आहरण वितरण अधिकारी व कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर 31 दिसंबर 2021 तक की कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। एक जनवरी 2022 तक पेंशन के लिए आनलाइन फार्म एक्टिव कर दिया जाएगा। इसी तरह एक अप्रैल 2022 से 31 अप्रैल 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए आहरण वितरण अधिकारी व कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर 15 जनवरी तक कार्यवाही पूरी होगी और 16 जनवरी तक आनलाइन फार्म एक्टिव कर दिया जाएगा। इसी तरह एक मई 2022 से 31 मई 2022 तक एक फरवरी 2022 तक रिटायर होने वालों का फार्म एक फरवरी 2022 तक , एक जून 2022 से 30 जून 2022 तक रिटायर होने वाले कर्मियों का फार्म 16 फरवरी तक और एक जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का आनलाइन फार्म हर हाल में एक मार्च 2022 तक एक्टिव कर दिया जाएगा।

प्रदेश में 17 दिसंबर को आयोजित होगा पेंशनर दिवस : उत्तर प्रदेश में 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस का आयोजन किया जाएगा। विशेष सचिव, वित्त नील रतन कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इसके लिए अभी से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, उनका अधिक से अधिक निस्तारण किया जा सके। पेंशनर दिवस के दिन अगर डीएम किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं तो वह अपर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को इस कार्य के लिए नामित करेंगे। सभी कार्यालाध्यक्ष भी पेंशनर की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

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