कंछल ग्रुप को प्लाट न देने के एवज में आवंटी को ब्याज सहित रुपया दिलाने का DM को आदेश

कंछल की फ्लोरा काउंटी आवासीय योजना में 150 लोगों का रुपया फंसा। अगर कोई होमलोन भी लिया आवंटी ने तो उसका ब्याज भी देगा बिल्डर।

By Divyansh RastogiEdited By: Publish:Mon, 13 Jul 2020 10:35 PM (IST) Updated:Tue, 14 Jul 2020 06:47 AM (IST)
कंछल ग्रुप को प्लाट न देने के एवज में आवंटी को ब्याज सहित रुपया दिलाने का DM को आदेश
कंछल ग्रुप को प्लाट न देने के एवज में आवंटी को ब्याज सहित रुपया दिलाने का DM को आदेश

लखनऊ, जेएनएन। कंछल ग्रुप पर लगाम कसते हुए रेरा ने आवंटी को उसका बकाया धन ब्याज सहित बिल्डर से वापस कराने का आदेश डीएम अभिषेक प्रकाश को दिया। ये आदेश रेरा की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। रेरा का आदेश है कि आवंटी को न केवल उसका जमा धन साथ ही उस पर लगा ब्याज और अगर संपत्ति के विपरीत अगर आवंटी ने कोई होमलोन लिया हो तो उसका ब्याज भी कंछल ग्रुप को ही देना पड़ेगा।

कंछल ग्रुप की योजना फ्लोरा काउंटी में करीब 150 आवंटियों का करोड़ों रुपए फंसा हुआ है। एक पीड़ित डॉ सलीम अखलाख ने बताया कि उनके अलावा एक अन्य आवंटी सविता जोशी भी अपनी लड़ाई रेरा में लड़ रही हैं। दोनों के जमा धन पर नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद आरसी जारी की गई है। इन आवंटियों को कंछल ग्रुप से रुपया वापस मिलने की उम्मीद जगी है। सचिव अबरार अहमद की ओर से आरसी जारी की गई है। जिसमें आवंटियों को ब्याज सहित करीब 16 लाख रुपए वापस देने के लिए बिल्डर को आदेश दिया गया है। शुरुआत में बिल्डर ने करीब पौने दस लाख रुपए जमा किए थे। ब्याज बढ़ने पर ये राशि 16 लाख से अधिक हो चुकी है। इस संबंध में डीएम लखनऊ को बिल्डर से वसूली करवा कर आवंटियों को भुगतान दे दिया जाए ताकि वे नुकसान की भरपाई कर सकें।

कंछल ग्रुप का एक भी प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत नहीं

सचिव अबरार अहमद ने इस बात भी चिंता व्यक्त की है कि कंछल ग्रुप ने आज तक एक भी प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकृत नहीं करवाया है। आवंटियों के साथ खुली धोखाधड़ी की गई है। जिससे वे परेशान हैं।

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