लखनऊ : प्रथम श्रेणी को ही मिलेगा शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ, 15 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

बदली नियमावली के तहत स्नातक स्तर के कोर्स में प्रवेश लेकर शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का इंटर में 60 फीसद अंक अनिवार्य है। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद सुविधा नहीं मिलेगी।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Wed, 09 Dec 2020 05:53 PM (IST) Updated:Thu, 10 Dec 2020 06:12 AM (IST)
लखनऊ : प्रथम श्रेणी को ही मिलेगा शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ, 15 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
शुल्क प्रतिपूर्ति के नियमों में बदलाव, अब मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा भुगतान।

लखनऊ, जेएनएन। यदि आप समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको प्रथम श्रेणी में पास होना होगा। इससे कम अंक मिलने पर शुल्क प्रतिपूर्ति मिलना तो दूर आप आवेदन ही नहीं कर सकेंगे। यही नहीं 60 फीसद की न्यूनतम योग्यता के साथ ही मेरिट के आधार पर शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। मेरिट बढ़ भी सकती है। बदली नियमावली के तहत स्नातक स्तर के कोर्स में प्रवेश लेकर शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का इंटर में 60 फीसद अंक अनिवार्य है। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद सुविधा नहीं मिलेगी। बुधवार को दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में राजधानी के जिला समाज कल्याण अधिकारी डाॅॅ. अमरनाथ यती ने शुल्क प्रति पूर्ति से संबंधित पाठकों के सवालों के जवाब देकर उनका समाधान किया।

प्रश्न-प्रश्न बीएड में पढ़ता हूं,आवेदन किया हैक्या शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी? आकाश सक्सेना, आशियाना

उत्तर-यदि आपने आवेदन किया है और आपके दस्तावेज पूरे हैं तो आपको यह सुविधा मिलेगी, बस बजट होने अनिवार्य है। सीमित बजट के आधार पर चयन किया जाता है।

प्रश्न-मेरा बेटा 12वीं में पढ़ता है, शुल्क प्रतिपूूर्ति मिलेगी? मंजू दुबे, जानकीपुरम

उत्तर-हर कक्षा के विद्यार्थियों को शुल्कप्रतिपूर्ति का भुगतान करने का प्रावधान है। 15 दिसंबर दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकती हैं।

प्रश्न-मैं बीएड कर रही हूं, शादी के बाद मेरा सर नेम बदल गया है, शुल्क प्रतिपूर्ति में दिक्कत तो नहीं होगी? पुष्पा तिवारी, विकासनगर 

उत्तर-आप जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर समाधान करा सकती हैं। आपको शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, 15 दिसंबर तक आवेदन अवश्य कर दें।

प्रश्न-मैं अगली कक्षा में प्रमोट हो गया हूं, मुझे लाभ मिलेगा? शिवम सिंह, मिर्जापुर

उत्तर-स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर आपको प्रमोट का ऑप्शन मिलता है जिसे भरा जा सकता है। 15 तक आवेदन जरूर कर दें।

प्रश्न-मैं अनुसूचित जाति का हूं, क्या मुझे भी मेरिट के आधार पर ही शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी? रजनीकांत, बख्शी का तालाब 

उत्तर- संशोधित नियमावली के तहत सभी को प्रथम श्रेणी पास होने पर ही लाभ मिलेगा।आपने बिना काउंसिलिंग के प्रवेश लिया है तो आपको तीसरे साल लाभ मिलेगा, वह भी बजट होने पर।

प्रश्न-मैं बीएसी में पढ़ती हूं मुझे शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी? शिवानी, कृष्णानगर

उत्तर-आप किसी भी कक्षा में पढ़ती हों, आपको शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलता है। आप 15 तक आवेदन के साथ हार्डकाॅपी संस्थान में अवश्य जमा कर दें।

प्रश्न-मैने तीसरे सेमेस्टर की फीस जमा नहीं की है, आवेदन कर सकती हूं? वंदना रस्तोगी,चौक

उत्तर-आवेदन के दौरान आपको फीस रशीद लगानी होती है, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं होगा। फीस जमा करने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगी। 15 दिसंबर अंतिम तिथि है।

सरकार ने स्वीकृत किया बजट

2020-21 वित्तीय वर्ष में शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य वर्ग के 52,500 लाख रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के लिए 98,012 लाख रुपये का बजट स्वीकृत है। पूर्व दशम कक्षा नौ और 10 और दशमोत्तर कक्षा 12 के ऊपर विद्यार्थियों को पैसा दिया जाएगा। विद्यार्थी वेबसाइट scholarship.up.nic.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। पॉलीटेक्निक और आइटीआइ के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा।  इनका रखें ध्यान

परास्नातक स्तर के कोर्स में प्रवेश के बाद शुल्क प्रर्तिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए स्नातक में 55 फीसद अंक अनिवार्य है। स्नातक स्तर के लिए60 फीसद अंक जरूरी है। कक्षा एक से लेकर पीएचडी, इंजीनियरिंग व डाक्टरी की पढ़ाई करने वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए।आय प्रमाण पत्र तहसील का बना ही मान्य होगा। भुगतान में न्यूनतम आय वाले से शुरुआत होती है और बजट की उपलब्धता तक दिया जाता है। शुल्क प्रतिपूर्ति की वेेबसाइट scholarship.up.gov.in के माध्यम से युवा पूरी जानकारी व आवेदन घर बैठे कर सकते हैं।

शुल्क प्रतिपूर्ति या समाज कल्याण की योजनाओं के लिए इन्हें करें फोन शुल्क प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति व जनजाति-9454908183 शुल्क प्रति पूर्ति अनुसूचित जाति व जनजाति और सामान्य वर्ग-9450095852 अत्याचार उत्पीड़न अनुदान-8188995628 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-9415941691

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