राजधानी के रेस्टोरेंट पर लगा एक लाख का जुर्माना, ऑर्डर की गई डिश में मिले थे कॉकरोच

रिवर साइड स्थित मेन लाइन चाइना रेस्टोरेंट में पाया गया था कॉकरोच। न्याय निर्णय अधिकारी ने सुनवाई के बाद लगाया जुर्माना।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Thu, 13 Sep 2018 12:29 PM (IST) Updated:Thu, 13 Sep 2018 12:29 PM (IST)
राजधानी के रेस्टोरेंट पर लगा एक लाख का जुर्माना, ऑर्डर की गई डिश में मिले थे कॉकरोच
राजधानी के रेस्टोरेंट पर लगा एक लाख का जुर्माना, ऑर्डर की गई डिश में मिले थे कॉकरोच

लखनऊ(जेएनएन)। गोमतीनगर में रिवरसाइड मॉल स्थित मेन लाइन चाइना रेस्टोरेंट के खाने में कॉकरोच मिलने पर एडीएम पूर्वी की कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तीस दिनों के भीतर जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर राजस्व वसूली की तरह भरपाई की जाएगी।

दरअसल, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शिकायत पर रेस्टोरेंट की जांच की थी। अभिहीत अधिकारी टीआर रावत के मुताबिक, 25 जून 2015 को टीम ने रेस्टोरेंट की जांच में पाया था कि किचन में बड़ी मात्र में कॉकरोच मौजूद थे। इसके अलावा बेहद गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था। जिस डिश में कॉकरोच मिला था, उसके बारे में रेस्टोंरेट मैनेजर का कहना था कि आर्डर पर डिश तैयार की गई थी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश मिश्र के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान एडीएम पूर्वी वैभव मिश्र की कोर्ट ने पाया कि चूंकि यह एक प्रतिष्ठित कारोबारी हैं। ऐसे में यहां पर डिश में कॉकरोच पाया जाना बेहद गंभीर बात है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्राविधानों के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

दो क्विंटल अरहर दाल सीज

एफएसडीए की टीम ने महाराजा अग्रेसन इंडस्ट्री किशनपुर इटौंजा में अरहर दाल में खेसारी की मिलावट की आशंका में दो क्विंटल दाल सीज कर दिया। टीम ने एक सैंपल भी सील किया है। मनोहर नमकीन भंडार शीतल खेड़ा से चार नमूने हासिल किये।

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