अब से केवल दो असलहे ही रख सकेंगे लाइसेंसधारक, प्रशासन ने जारी किया आदेश

एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकते दो से अधिक असलहे। जिनके पास तीन शस्त्र उनको करना होगा सरेंडर। ग्यारह सौ लोगों के पास दो से अधिक शस्त्र।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Tue, 23 Jun 2020 01:59 PM (IST) Updated:Tue, 23 Jun 2020 08:02 PM (IST)
अब से केवल दो असलहे ही रख सकेंगे लाइसेंसधारक, प्रशासन ने जारी किया आदेश
अब से केवल दो असलहे ही रख सकेंगे लाइसेंसधारक, प्रशासन ने जारी किया आदेश

लखनऊ, जेएनएन। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित आयुध अधिनियम आज से लखनऊ में लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया। अब राजधानी में कोई भी शस्त्र धारक दो से अधिक असलहे नहीं रख सकेगा। जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं उनको तीसरा जमा कराना होगा। पिछले साल ही ग्रह मंत्रालय ने नयी आयुध नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके तहत अब शस्त्र लाइसेंस तीन के बजाए पांच साल में नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश की ओर से इस आशय का आदेश आज जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने गत दिसंबर में आयुध अधिनियम में कई अहम बदलाव किए थे। इसके तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो शस्त्र के अलावा नवीनीकरण पांच साल में किया जाएगा। 30 जून तक यूनिक आइडी नंबर लेें कई बार नोटिस के बावजूद जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर (यूआइएन) नहीं लिया है उनका 30 जून के बाद लाइसेंस अवैध माना जाएगा। करीब एक हजार ऐसे शस्त्र धारक हैं जिन्होंने अब तक अपना यूआइएन नहीं लिया है।

गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर सभी शस्त्र धारकों को आइडेंटीफिकेशन नंबर नंबर लेने के निर्देश दिए थे। गृह सचिव की ओर से प्रशासन को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि निर्धारित अवधि के बाद जिनके पास आइडेंटीफिकेशन नंबर नंबर नहीं हों उनके लाइसेंस को अवैध मानते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र अनुभाग के मुताबिक इसके बाद से लगातार इसकी अवधि बढायी गयी लेकिन तमाम शस्त्र धारक अब तक नंबर नहीं ले सके हैं। देश भर के समस्त शस्त्र धारकों का राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार किया जा रहा है जिसे आधार कार्ड से भी लिंकअप किया जाएगा। इसके तैयार होने के बाद एक यूआइडी नंबर डालते ही लाइसेंस धारक को पूरा सिजरा सामने होगा।  

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