Lucknow Nagar Nigam: अब नगर निगम की अनुमति से ही निजी भवन में पार्किंग, मनमाना वसूली पर होगा जुर्माना

निजी भवन परिसर में पार्किंग के लिए अब नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। शुल्क निगम ही निर्धारित करेगा। मनमानी पर संचालकों को जुर्माना भरना होगा। 25 जुलाई रविवार सुबह 1130 बजे शुरू होने वाले नगर निगम के सामान्य सदन में पार्किंग उपविधि- 2021 को मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

By Vikas MishraEdited By: Publish:Fri, 23 Jul 2021 08:38 AM (IST) Updated:Fri, 23 Jul 2021 12:13 PM (IST)
Lucknow Nagar Nigam: अब नगर निगम की अनुमति से ही निजी भवन में पार्किंग, मनमाना वसूली पर होगा जुर्माना
नगर निगम की सीमा के अंदर किसी भवन में पार्किंग का संचालन नगर आयुक्त की अनुमति के बिना नहीं होगा।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। निजी भवन परिसर में पार्किंग के लिए अब नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। शुल्क भी निगम ही निर्धारित करेगा। मनमानी करने पर संचालकों को जुर्माना भरना होगा। 25 जुलाई रविवार सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाले नगर निगम के सामान्य सदन में लखनऊ नगर निगम पार्किंग उपविधि- 2021 को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। प्रस्ताव नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी पेश करेंगे।

यह होंगे नियम घोषित पार्किंग स्थलों और स्टैंडों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वाहन की पार्किंग नहीं हो सकेगी। निर्धारित स्थान पर ही सवारी ले सकेंगे चिह्नित पार्किंग स्थलों और स्टैंड के पांच सौ मीटर के दायरे में अन्य पार्किंग स्थल नहीं होंगे। वाहन जब्त करने पर इस दौरान हुई टूट-फूट पर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। जब्त किए गए वाहन को न छुड़ाने पर आठ-आठ घंटे के अंतराल में जुर्माने की धनराशि में वृद्धि होगी। यह रकम नगर निगम कर्मियों द्वारा वसूली जाएगी। निर्धारित पार्किंग और स्टैंडों पर किसी अन्य तरह का प्रायोजन नहीं होगा।

निजी पार्किंग के लिए नियम 

नगर निगम की सीमा के अंदर किसी भूमि और भवन में पार्किंग का संचालन नगर आयुक्त की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा। संचालक नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क ही वसूल सकेंगे। संचालकों को शौचालय, पेयजल तथा बैठने के लिए टीन शेड और कुर्सी का इंतजाम करना होगा। कर्मचारियों को ड्रेस और फोटो पहचान पत्र देना होगा। रसीद पर पार्किंग करने वाले का नाम, पता, वाहन नंबर, वाहन खड़ा करने का समय और मोबाइल नंबर लिखना होगा।

पार्किंग दरें (सवारी भरने या माल उतारने व चढ़ाने का)

100 रुपये                           ट्रक व बस, मिनी बस और मेटाडोर का 50 रुपये                             कार, जीप, टैक्सी और सूमो 30 रुपये                             टेंपो, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा 10 रुपये                             मोटरसाइकिल और स्कूटर 05 रुपये                             साइकिल

भूमिगत पार्किंग स्थलों का शुल्क  30 रुपये                              कार, जीप, टैक्सी और सूमो 20 रुपये                              टेंपो, थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा 10 रुपये                              मोटरसाइकिल और स्कूटर 05 रुपये                              साइकिल

यह दंड लगेगाः उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

सदन में ये प्रस्ताव लाए जाएंगे

विकास नगर सेक्टर 11 में मिनी स्टेडियम का संचालन खेल विभाग को दिया जाएगा। इंदिरानगर सेक्टर-आठ प्राचीन शिव मंदिर मार्ग के निर्माण के लिए लोकनिर्माण विभाग को सड़क हस्तांतरित की जाएगी। गोमतीनगर विनय खंड का मिनी स्टेडियम स्वर्गीय लालजी टंडन के नाम पर होगा विराज खंड में अटल क्रीड़ा स्थल में नवनिर्मित बहुद्देशीय हाल का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन बहुद्देशीय क्रीड़ा हाल होगा। लालबाग में दयानिधान पार्क के पीछे और गोमतीनगर समता मूलक चौराहे के पास 19142 वर्गमीटर भूमि पर बिल्डर एंग्रीमेंट के तहत विकास कराया जाएगा। कैसरबाग में टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे वाली रोड का नामकरण स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह के नाम पर होगा। आशियाना कालोनी के सेक्टर 'के' में भवन संख्या के-1135, के 1093 और के 1094 के सामने पार्क का नाम अनंतराम द्विवेदी होगा। विकास नगर सेक्टर चार के सामुदायिक केंद्र का नाम डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कल्याण मंडप होगा।

विराज खंड- दो में अटल क्रीड़ा स्थल का किराया ( शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह-प्रति घंटा)  1000 रुपये                    बैंडमिंटन 100 रुपये                      वॉलीबाल 1000 रुपये                    क्रिकेट मैच 500 रुपये                      टेनिस खुलने का समय               सुबह आठ से रात आठ बजे तक

निर्धन बच्चों को नहीं मिलेगी छूटः विराम खंड-दो में अटल क्रीडा स्थल का किराया तो आम जनता के लिए निर्धारित कर दिया गया, लेकिन अगर कोई निर्धन परिवार का होनहार ब'चा यहां पर प्रशिक्षण लेना चाहे तो इसे शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, महापौर, सभासद और उनके सेवानिवृत्त होने पर छूट का प्रावधान किया गया है। मौजूदा परिवार के साथ ही पौत्र व पौत्री से संबंधित सदस्यों को यह लाभ मिलेगा। वर्तमान में नगर निगम में तैनात अधिकारी, कर्मचारी, महापौर, पार्षद के साथ ही परिवार के सदस्यों और पौत्र व पौत्री के सदस्यों को शुल्क में 25 प्रतिशत और सेवानिवृत्त होने पर 50 प्रतिशत ही शुल्क देना होगा। 

कोरोना कर्फ्यू के दिन सदनः वैसे तो सरकार ने शनिवार और रविवार को कोरोना कफ्र्यू घोषित कर रखा है। ऐसे में रविवार को नगर निगम का सदन बुलाया गया है।

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