आवासीय परिसर में कमर्शियल कनेक्शन लेने पर लेनी होगी NOC, उपभोक्ताओं की बढ़ी वेटिंग

लखनऊ में एलडीए आवास विकास व जिला पंचायत से आवासीय परिसर में कमर्शियल कनेक्शन की एनओसी मांगी जा रही है।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Sat, 15 Aug 2020 04:37 PM (IST) Updated:Sun, 16 Aug 2020 07:30 AM (IST)
आवासीय परिसर में कमर्शियल कनेक्शन लेने पर लेनी होगी NOC, उपभोक्ताओं की बढ़ी वेटिंग
आवासीय परिसर में कमर्शियल कनेक्शन लेने पर लेनी होगी NOC, उपभोक्ताओं की बढ़ी वेटिंग

लखनऊ, जेएनएन। अगर सस्ती जमीन लेकर उसमें कमर्शियल गतिविधियां करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एलडीए व आवास विकास से एनओसी लेनी होगी। क्योंकि बिजली महकमे ने अपने सभी खंडों में सख्ती कर दी है कि कनेक्शन परिसर देखकर दिए जाए। किसी भी कीमत पर कमर्शियल कनेक्शन आवासीय परिसर में न दिया जाए। अगर ऐसा जांच में पाया जाता है, तो स्थानीय अवर अभियंता इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। इस नई सख्ती से फिलहाल 26 खंडों में कमर्शियल कनेक्शन लेने वालों की वेटिंग बढ़ गई है। वहीं एलडीए और आवास विकास ऐसे उपभोक्ताओं को एनओसी जारी नहीं कर रहा है, जो आवासीय परिसर में कमर्शियल बिजली कनेक्शन लेने की मांग कर रहे हैं।

एलडीए ने लेसा को पत्र भेजकर आग्रह किया गया था कि बिजली कनेक्शन आवासीय परिसर में न दिया जाए। ऐसा होने से आवासीय कालोनियों में कमर्शियल गतिविधियां बढ़ती जा रही है। इसे बिजली महकमे ने सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। इसके कारण हर बिजली घर में उपभोक्ता व अभियंता के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। उपभोक्ता का तर्क है कि यह नियम गलत है और अगर ऐसा है तो जो लाखों कनेक्शन आवासीय परिसर में कमर्शियल दिए जा चुके हैं, उस पर निर्णय क्यों कुछ नहीं होता, इसका जवाब बिजली विभाग नहीं दे पा रहा है।

मुख्य अभियंता ट्रांस गोमती प्रदीप कक्कड़ ने बताया कि एलडीए ने पत्राचार करके आवासीय परिसर में कमर्शियल कनेक्शन देने का आग्रह किया था। यह सही भी है, उसी का पालन कराया जा रहा है। अगर कमर्शियल प्लाट है तो कनेक्शन मिलेगा और आवासीय जमीन व घर है तो कनेक्शन रजिस्ट्री देखने के बाद दिए जा रहे हैं। 

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