नेशनल सैंपल सर्वे में यूपी में मिले 95 फीसद असंगठित श्रमिक, अब परेशानी दूर करेगी सरकार

कोराेना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा असर असंगठित श्रमिकों पर पड़ा है। नेशनल सेंपन सर्वे 2019-20 की आई रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में असंगठित श्रमिकों की संख्या 95 फीसद है और देश में 16.5 प्रतिशत है। इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार ने पहल की है।

By Dharmendra MishraEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 11:45 AM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 02:34 PM (IST)
नेशनल सैंपल सर्वे में यूपी में मिले 95 फीसद असंगठित श्रमिक, अब परेशानी दूर करेगी सरकार
यूपी के 95 फीसद असंगठित श्रमिकों की परेशानी दूर करेगी सरकार।

लखनऊ, जितेंद्र उपाध्याय। कोराेना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा असर असंगठित श्रमिकों पर पड़ा है। नेशनल सेंपन सर्वे 2019-20 की आई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की संख्या 95 फीसद है और देश में यह संख्या 16.5 प्रतिशत है। इनकी परेशानियों का सही आंकलन की इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार ने पहल ही है।

श्रमिकों से बात करके उनकी मंशा के अनुरूप योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की ओर से यह जिम्मेदारी नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमेन डेवलपमेंट को दी गई है। यह श्रमिकोें से बातचीत कर डाटा एकत्र कर रिपोर्ट तैयार कर संगठन को देगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के आठ जिलों लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर, हरदोई व सहारनपुर में सर्वे होगा।

सर्वे के प्रभारी और नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमेन डेवलपमेंट के प्रोफेसर डा.बलवंत मेहता ने बताया कि चार हजार श्रमिकों से बातचीत करके डाटा तैयार किया जाएगा। अलीगंज के गिरि इंस्टीट्यूट में 20 से अधिक अधिकारियोें को प्रशिक्षण दिया गया। गुरुवार से जिलों में सर्वे शुरू हो जाएगा।

पांच लाख तक का मुफ्त इलाजः सहायक श्रमायुक्त यशवंत कुमार ने बताया कि असंगठित श्रमिक जैसे रिक्शा चालक,किसान,बीमा एजेंट,ट्यूटर, दुकान के सेल्समैन व घर-घर का करने वाली आया और ब्यूटी पार्लर संचालक समेत 156 प्रकार के काम करने वाले असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया जा रहा है। कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है वह अपना आनलाइन पंजीयन करा सकता है। श्रम विभाग की इस योजना से पंजीकृत श्रमिकों का दो लाख का बीमा होने के साथ ही पांच लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है।

16 से 59 वर्ष के श्रमिक करा सकते हैं पंजीकरणः अपर श्रमायुक्त बीके राय ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों को लाभ देना ही श्रम विभाग का प्रयास है। आयु सीमा 16 साल से 59 साल के बीच के श्रमिक अपना पंजीयन करा सकते हैं।

chat bot
आपका साथी