BJP नेता के परिवार की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को मिली जमानत

भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी का मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में 19 जनवरी को दोनों ने किया था आत्मसमर्पण। 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई थी एफआइआर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को मिली जमानत।

By Divyansh RastogiEdited By: Publish:Wed, 27 Jan 2021 05:28 PM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 05:22 AM (IST)
BJP नेता के परिवार की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को मिली जमानत
लखनऊ:नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को मिली जमानत। 20 हज़ार के मुचलके पर एमपी एमएलए कोर्ट ने दी जमानत।

लखनऊ, जेएनएन। भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में आरोपित बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर को जमानत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने बुधवार को 20 हजार के मुचलके पर दोनों को जमानत दी है। 

19 जनवरी को किया था कोर्ट में आत्मसमर्पण: आरोपितों पर भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी का आरोप है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों के लगातार अनुपस्थित रहने पर उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया था। यही नहीं, 17 जनवरी को दोनों की संपत्ति की कुर्की के निर्देश भी दिए थे। कुर्की के आदेश की जानकारी मिलने पर नसीमुद्दीन और राम अचल राजभर ने 19 जनवरी को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बुधवार को दोनों आरोपितों को 20 हजार के मुचलके पर रिहा किया गया।

21 जुलाई 2016 को दर्ज हुई थी एफआइआर: गौरतलब है कि 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज कोतवाली में भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की मां तेतरी देवी ने एफआइआर दर्ज कराई थी। आरोपितों ने 21 जुलाई को हजरतगंज चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर धरना दिया था। इस दौरान दयाशंकर के परिवार की महिलाओं के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था। धरने में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर व मेवालाल समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। 

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