जिला पंचायत क्षेत्र के दो हजार अवैध निर्माणों को वैध करेगा LDA

LDA Action एलडीए के सभी बाइलॉज और मास्टर प्लान के सारे मानकों का पालन करते हुए शमन मानचित्र। पास कराना होगा- 15 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगी अवैध निर्माण विनयिमतीकरण की योजना।

By Divyansh RastogiEdited By: Publish:Sat, 11 Jul 2020 06:43 PM (IST) Updated:Sun, 12 Jul 2020 06:14 AM (IST)
जिला पंचायत क्षेत्र के दो हजार अवैध निर्माणों को वैध करेगा LDA
जिला पंचायत क्षेत्र के दो हजार अवैध निर्माणों को वैध करेगा LDA

लखनऊ, जेएनएन। LDA Action : साल 2010 के बाद एलडीए के विकास क्षेत्र में जिला पंचायत से नक्शा पास करा के किए गए अवैध निर्माण का लेआउट और मानचित्र एलडीए भी पास करेगा। प्राधिकरण और जिला पंचायत के बीच काफी घालमेल रहा है। इस वजह से लगभग दो हजार अवैध निर्माण जिला पंचायत क्षेत्र में किए जा चुके हैं। इनके नक्शे जिला पंचायत से पास किए गए हैं, मगर एलडीए इनको सही नहीं मानता है। इसलिए 15 जुलाई से 30 सितंबर के बीच अवैध निर्माण को नियमित करने की योजना ला रहा है।

एलडीए का दावा है कि साल 2010 में जिला पंचायत से एलडीए में शामिल की गईं 197 जिला पंचायतों में अवैध निर्माण को ठीक कराने का ये अंतिम मौका है।जिला पंचायत और एलडीए के बीच ये विवाद पुराना है। 2010 से 2015 के बीच जिला पंचायत से अवैध तौर पर लगातार मानचित्र पास किए जाते रहे। 

आखिरकार 2015 में शासन की ओर से एक अंतिम आदेश दिया गया, जिसके तहत एलडीए क्षेत्र में केवल एलडीए ही नक्शा पास करेगा। इसके बावजूद जिला पंचायत नक्शा पास करता रहा है, अब एलडीए ऐसे निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। जिससे हजारों लोगों पर संकट आ गया है। एलडीए वीसी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र में ज़िला पंचायत से पारित नक़्शे अवैध घोषित किए गए हैं। 

जिनके द्वारा ग़ैर जानकारी अथवा जानबुझकर पूर्व में ऐसा नक़्शा बनवाया गगया किया गया वे वर्तमान में लागू मास्टर प्लान, भवन निर्माण उपविधि, लैण्डयूज, अनुमन्य एफएआर सहित विनियमितिकरण के लिए एलडीए में प्र्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं। कंपाउंड का आवेदन प्राधिकरण के लागू शर्तों के अधीन बाह्य विकास शुल्क देने की सहमति सहित जमा कर सकते हैं, जिस पर विधिनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

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