राज गार्डेन को 29 के बाद ध्वस्त करेगा LDA, 200 कब्रों के ऊपर बनाए है यह मैरिज लॉन Lucknow News

लखनऊ कब्रिस्तान पर बनाया गया है परिसर एलडीए ने जारी किया अंतिम नोटिस।

By Divyansh RastogiEdited By: Publish:Sat, 18 Jan 2020 09:13 PM (IST) Updated:Sat, 18 Jan 2020 09:13 PM (IST)
राज गार्डेन को 29 के बाद ध्वस्त करेगा LDA, 200 कब्रों के ऊपर बनाए है यह मैरिज लॉन Lucknow News
राज गार्डेन को 29 के बाद ध्वस्त करेगा LDA, 200 कब्रों के ऊपर बनाए है यह मैरिज लॉन Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। एलडीए ने बहुचर्चित राज गार्डेन प्रकरण में ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। करीब 200 कब्रों के ऊपर बनाए गए मैरिज लॉन को लेकर करीब दो महीने पहले कार्रवाई शुरू की गई थी। एलडीए का 13 तारीख को दिया गया आदेश शनिवार को जारी हुआ। इसमें 16 दिन में खुद ध्वस्तीकरण करने का नोटिस राज गार्डेन संचालक को दिया गया है। पालन न होने पर एलडीए खुद ही ध्वस्तीकरण करेगा।  

प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कब्रिस्तान की जमीन पर मैरिज हॉल खड़ा कर लिया गया था। करीब दस साल से मैरिज हॉल संचालित भी है। शिकायत पर जब पूर्व डीएम कौशल राज शर्मा ने जांच कराई तो फर्जीवाड़े का राजफाश हुआ था। एलडीए ने इसके बाद नया ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है।

आइजीआरएस में शिकायत की थी कि 345-10 ए राज गार्डेन बाग शीतलाजी अपट्रॉन पॉवर हाउस के सामने यह मैरिज हॉल है। कब्रिस्तान की इस भूमि को बेचा गया है, जबकि भूमि के संरक्षण का अधिकार ही बेचने वाले के पास था। वर्ष 1985 में एलडीए इस भूमि को अर्जित करना चाहता था, मगर तत्कालीन लेखपाल द्वारा यहां कब्रिस्तान होने और उसमें करीब 200 कब्र होने की रिपोर्ट मिलने के बाद भूमि को अर्जन मुक्त कर दिया गया। इसके बाद न केवल इस भूमि को नियम विरुद्ध बेचा गया, बल्कि यहां मैरिज हॉल भी बनाया गया। 

तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में कब्रिस्तान

एसडीएम सदर ने जिलाधिकारी के आदेश पर जांच की। आख्या में उन्होंने लिखा कि मैरिज हॉल की जमीन अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज है। यह जमीन नगर निगम के अधीन है। लिहाजा उनके स्तर से ही कार्रवाई अपेक्षित है। एलडीए की संयुक्त सचिव ऋतु सुहास का आदेश है कि इस परिसर को 13 जनवरी से 16 दिन के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। इसके बाद एलडीए का दस्ता इसको ध्वस्त करेगा। 

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