जंगल काटने पर लगा था पांच करोड़ जुर्माना, एलडीए ने देने से किया इन्कार
चक गजरिया जंगल काटे जाने पर एनजीटी ने लगाया था पांच करोड़ का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नये सिरे से अपील करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण।
लखनऊ, जेएनएन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पांच करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश के खिलाफ एलडीए अपील करेगा। ये जुर्माना एनजीटी ने चक गजरिया फार्म में हुई पेड़ों की कटान की वजह से राज्य सरकार पर लगाया था। इसके लिए वन विभाग ने एलडीए को भुगतान करने के लिए पत्र लिखा था। एलडीए ने कहा है कि इसके खिलाफ फिर से एनजीटी में अपील की जाएगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि एलडीए इस आदेश को चुनौती देगा।
सुल्तानपुर रोड स्थित पशुपालन विभाग के चक गजरिया फार्म में सीजी सिटी बनाने के लिए कटान को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार व कुछ अन्य एजेंसियों के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया था। करीब डेढ़ महीने पहले इसके तहत एनजीटी ने राज्य सरकार पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। अगर यह राशि तीन महीने के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो इस राशि पर 12 फीसद की दर से पांच साल का ब्याज भी सरकार को भरना तय था।
एनजीटी ने सरकार को निर्देश दिए थे कि यह धनराशि पर्यावरण सरंक्षण कोष में जमा करें। एनजीटी का आदेश है कि पांच सौ हेक्टेयर में पेड़ भी लगाने होंगे। वन विभाग ने एलडीए को पिछले दिनों पत्र लिख कर पांच करोड़ रुपये पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा करने के लिए कहा। जवाब मेंं एलडीए अब एनजीटी में अपील करेगा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने बताया कि हम एनजीटी में अपील करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में हम लड़ाई जारी रखेंगे।