एलडीए : नामांतरण शुल्क बढ़कर हुआ अब नौ हजार रुपये
एलडीए आवंटी की मृत्यु के बाद दो हजार वर्ग फीट तक की संपत्तियों पर अभी पड़ते थे चार हजार रुपये स्लैब हुआ खत्म बाद में कुछ राहत संभव।
लखनऊ, (ऋषि मिश्र )। एलडीए में दो हजार वर्ग फीट तक की संपत्ति पर आवंटी की मृत्यु के बाद लिये जाने वाले नामांतरण शुल्क में दोगुनी से अधिक बढ़ोतरी कर दी गई। ये शुल्क अधिसूचना प्रकाशन के भुगतान के लिए लिया जाता है। शुल्क पहले चार हजार हजार रुपये था, मगर अब इसको नौ हजार रुपये किया जा रहा है।
पहले प्राधिकरण ने शुल्क का स्लैब बनाया हुआ था जो कि चार से लेकर नौ हजार रुपये तक था, मगर अब ये सभी क्षेत्रफल की संपत्तियों के लिए नौ हजार ही तय कर दिया गया है। जिससे सबसे अधिक बोझ छोटे आवंटियों पर पड़ेगा। हालांकि, प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने संभावना जताई है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है।
प्राधिकरण अब तक प्रकाशन शुल्क दो हजार वर्ग फीट तक दो हजार, 2001 से चार हजार वर्ग फीट तक छह हजार रुपये, 4001 से छह हजार वर्ग फीट तक आठ हजार रुपये और इससे ऊपर क्षेत्रफल की सभी संपत्तियों के लिए नौ हजार रुपये ले रहा था। मगर अब इसको बिना किसी स्लैब के नौ हजार रुपये कर दिया गया है। इससे कुछ के लिए दोगुना और इसके बाद के अधिकांश आवंटियों पर भी बोझ बढ़ेगा। इस आशय का आदेश पारित कर दिया गया है। आवंटियों को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ये नया शुल्क देना पड़ेगा।
लविप्रा के उपाध्यक्ष प्रभु एन. सिंह ने बताया कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसमें प्राधिकरण अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। प्रकाशकों को ये शुल्क दिया जाता है। फिर भी हम शुल्क की समीक्षा करेंगे।