लखीमपुर खीरी केस : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 09:37 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 07:22 AM (IST)
लखीमपुर खीरी केस : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्र की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की।

लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई उसके बाद होगी। यह आदेश जस्टिस करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की जमानत इसके पूर्व सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली है।

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में तीन अक्टूबर को हिंसा के दौरान चार किसान, एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। जिला बहराइच के नानपारा निवासी जगजीत सिंह की तहरीर पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, दूसरे पक्ष से सभासद सुमित जायसवाल की तहरीर पर 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

रिंकू, धर्मेंद्र व मोहित की जमानत अर्जी पर सुनवाई : लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े आरोपित सिंगाही निवासी उल्लास त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, थाना तिकुनिया के बरसोला कला निवासी रिंकू राणा व तिकुनिया के चिम्म टांडा निवासी धर्मेंद्र कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार 30 नवंबर को लखीमपुर के जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में होगी। 18 नवंबर को सुनवाई के समय माल मुकदमा की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी थी, जिस कारण अदालत में पेश नहीं की जा सकी थी। जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से समय की याचना की गई थी। जिला जज मुकेश मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की बात सुनकर जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत की थी। साथ ही सुनवाई के समय नियत तिथि पर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। मंगलवार 30 नवंबर को अभियोजन पक्ष माल मुकदमा की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा।

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