लखनऊ में सामुदायिक केंद्र की बुकिंग सात दिन पहले निरस्त कराई तो नहीं मिलेगा पैसा, यहां पढ़ें डिटेल
अगर आप किसी कार्य के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) के सामुदायिक केंद्र को बुक कराते हैं तो नियमों को भी जान लीजिए। क्योंकि लविप्रा सिर्फ 24 घंटे के लिए सामुदायिक केंद्र सभागार प्रेक्षागृह लॉन व खुला क्षेत्र की बुकिंग करता है।
लखनऊ, जागरण संवाददाता। अगर आप किसी कार्य के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) के सामुदायिक केंद्र को बुक कराते हैं, तो नियमों को भी जान लीजिए। क्योंकि लविप्रा सिर्फ 24 घंटे के लिए सामुदायिक केंद्र, सभागार, प्रेक्षागृह, लॉन व खुला क्षेत्र की बुकिंग करता है। यही नहीं, संबंधित क्षेत्र में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। आरक्षिक सामुदायिक केंद्रों, लॉन व स्थल कार्यक्रम स्थल पर कीकिसी भी प्रकार के असलहों से फायरिंग करने का अधिकार नहीं होगा।
इसके अलावा टूट फूट की दशा में जमा धनराशि से कटौती कर जमानत धनराशि की अवशेष धनराशि बुकिंग कराने वालों को वापस करने का नियम है। विशेष परिस्थितियों में लविप्रा उपाध्यक्ष नियमों व शर्तों में परिवर्तन भी कर सकता है। लविप्रा के नियमों के हिसाब से अगर बुकिंग कराने वाले व्यक्ति ने सुबह दस बजे तक सामान हटाकर खाली नहीं किया गया तो उस आवेदक से एक दिन के किराए के बराबर धनराशि दंड स्वरूप वसूल की जाएगी, परंतु इस पूर्ति के अगले दिन के आरक्षणकर्ता के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उसकी बुकिंग की मानी जाएगी। बशर्तें उस दिन कोई बुकिंग पहले से न हो।
आगे की तिथि में परिवर्तन भी संभवः आरक्षित स्थल के आयोजन की तिथि से आगे के लिए परिवर्तन कराने अथवा स्थल परिवर्तन कराने पर जमा आरक्षण शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि कटौती करके शेष धनराशि का समायोजन किया जाएगा। वहीं अगर बुकिंग फार्म
आरक्षण निरस्त कराने पर इस प्रकार होती है कटौती
आयोजन के लिए आरक्षण समय सारिणी इस प्रकार सामुदायिक केंद्र सुबह दस बजे से अगले दिन सुबह दस बजे तक सभागार की बुकिंग सुबह दस बजे से अगले दिन सुबह दस बजे तक प्रेक्षागृह की बुकिंग सुबह सुबह दस बजे से अगले दिन सुबह दस बजे तक खुला क्षेत्र और लॉन की बुकिंग सुबह दस बजे से अगले दिन सुबह दस बजे तक