बहराइच में गर्भवती पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा, छह साल बाद मिला न्याय

बहराइच अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा 2014 को गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। तीन अन्य अभियुक्तों को सात वर्ष व 12 हजार रुपये अर्थदंड। दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

By Divyansh RastogiEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 06:29 PM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 06:29 PM (IST)
बहराइच में गर्भवती पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा, छह साल बाद मिला न्याय
बहराइच: अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा, तीन अन्य अभियुक्तों को सात वर्ष व 12 हजार रुपये अर्थदंड।

बहराइच, जेएनएन। उत्‍तर प्रदेश के बहराइच में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने गर्भवती पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद व अन्य तीन परिवारजनों को सात साल की सजा सुनाई है। सभी पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

दरअसल, रामगांव थानाक्षेत्र के ग्राम किशुनपुर मीठा के सहजाराम यादव ने वर्ष 2010 में अपनी बहन संगीता की शादी खैरीघाट थान क्षेत्र के ग्राम पिपरिया के रंगीलाल यादव से किया था। संगीता की 20 फरवरी वर्ष 2014 को गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। सहजराम की तहरीर पर रंगीलाल, पैकरमा, लज्जावती व राधेलाल पर दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस के साक्ष्यों के आधार व अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खां की दलीलें सुनने के बाद आरोपित पति रंगीलाल को दो धाराओं में तीन, सात साल व गर्भवती की हत्या में उम्रकैद का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अन्य तीन लोगों को सात वर्ष की सजा का आदेश दिया गया है। इन पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया गया है।

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