अभी तक नहीं लगाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट तो हो जाएं सावधान, अब इन नंबरों को नहीं म‍िलेगी छूट

High Security Registration Plate प्लेट के अंत में एक या शून्य नंबर वाले वाहनों का आगामी 16 नंबर से चालान किया जाएगा। निर्माता कंपनी से नई नंबर प्लेट न लगवाने पर फिटनेस परमिट रि-रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 06:06 PM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 05:38 PM (IST)
अभी तक नहीं लगाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट तो हो जाएं सावधान, अब इन नंबरों को नहीं म‍िलेगी छूट
नए वाहनों के पंजीयन के साथ ही निर्माता कंपनी की नंबर प्लेट दी जा रही है।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। High Security Registration Plate: जिन गाड़ियों का अंतिम नंबर एक और शून्य है वह 15 नवंबर से पहले अपने वाहनों में एचएसआरपी लगवा लें नहीं तो उन्हें चालान और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए हैं। भेजे गए निर्देशों में 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2022 तक वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य होने की तिथियां भी जारी की गई हैं।

वेबसाइट - एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से ऑनलाइन आवेदन www.siam.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई है। चल रही फर्जी वेबसाइट से वाहन स्वामी परहेज करें।

निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तय की गई तिथियां

15 नवंबर 2021 तक -प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वे निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है। 15 फरवरी 2022 तक -पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है। 15 मई 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है। 15 अगस्त 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है। 15 नवंबर 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।

नंबर प्लेट न लगाने पर है लगेगा बड़ा जुर्माना : एचएसआरपी लगवाए बिना वाहन चलाए जाने पर पकड़े जाने की दशा में वाहनस्वामी जुर्माने और चालान की जद में आएगा। मोटर वेहिकिल एक्ट में बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है।

15 नवंबर के बाद दिखानी हाेगी बुकिंग की रसीद : अभी तक महज 25 से 30 फीसद वाहनों में ही एचएसआरपी लगी है। बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर रखा है। ऐसे में गाड़ी मालिक 15 नंवबर के बाद चेकिंग के दौरान ऑनलाइन आवेदन की रसीद दिखाने के बाद ही बच पाएंगे।

'गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आमजन अपनी सहूलियत के हिसाब से तय तिथियाें से पहले एचएसआरपी लगवा लें। कई बार मौका दिया जा चुका है।'    -धीरज साहू, परिवहन आयुक्त

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