गोंडा में टैन नंबर आवंटित न कराने पर डीएम का बड़ा फैसला, एक हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों के भुगतान पर लगाई रोक
टैक्स कटौती के लिए टैन नंबर (टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर) आवंटित न कराने पर जिले की 1096 ग्राम पंचायतों में भुगतान पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी डीपीआरओ को सौंपी है।
गोंडा, जागरण संवाददाता। टैक्स कटौती के लिए टैन नंबर (टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर) आवंटित न कराने पर जिले की 1096 ग्राम पंचायतों में भुगतान पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी डीपीआरओ को सौंपी है। पंचायतीराज विभाग गांवों में विकास कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बजट उपलब्ध कराता है। जिले में इन योजनाओं के तहत प्रत्येक वर्ष धनराशि का आवंटन का करीब 125 करोड़ रुपये है। इसके अलावा मनरेगा से भी धनराशि खर्च की जाती है।
विभागीय व्यवस्था के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों का टैन नंबर वाणिज्य कर विभाग से जारी होने के साथ ही सामग्री की खरीद पर भुगतान में निर्धारित टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) की कटौती होनी चाहिए। विभागीय समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले की 1214 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 118 के ही टैन नंबर आवंटित हैं। ग्राम पंचायतें बिना टैन नंबर व कर कटौती के ही भुगतान कर रहीं हैं। ऐसे में टैन नंबर आवंटित न कराने वाली 1096 ग्राम पंचायतों के खाते से भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इन ग्राम पंचायतों के खाते में विभिन्न योजनाओं के करीब 50 करोड़ रुपये डंप हैं।
क्या कहता है आयकर अधिनियमः डीपीआरओ सभाजीत पांडेय के मुताबिक ग्राम पंचायतों से फर्मों/संस्थाओं को किये गये भुगतान का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 200 के तहत स्रोत पर कटौती किए जाने का प्राविधान है। टीडीएस कटौती के लिए टैन नंबर आवंटित होना अनिवार्य है। विभागीय व्यवस्था के अनुसार टैन नंबर की सूचना निदेशालय की गूगल शीट पर भरी जानी है।
टीडीएस कटौती के लिए टैन नंबर आवंटित न कराने वाली सभी ग्राम पंचायतों के खाते से भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। डीपीआरओ को संबंधित ग्राम पंचायतों का टैन नंबर आवंटित कराकर निदेशालय के गूगल शीट पर फीड कराने के आदेश दिए गए हैं। -मार्कण्डेय शाही, डीएम गोंडा