सीतापुर में सिधौली विधायक समेत चार को 10 दिन का कारावास, जानिए क्या है पूरा मामला
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश पूर्णिमा पाठक ने सिधौली में सिंहपुर कॉलोनी निवासी वर्तमान विधायक हरगोविंद भार्गव बाड़ी गांव निवासी राशिद खान ऊंचगांव मजरा देवकलीया महमूदाबाद निवासी राम लखन गौतम व सिधौली कस्बे के मुहल्ला बाजार निवासी डब्लू गुप्ता को दोषी माना।
सीतापुर, जेएनएन। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को सिधौली विधायक हरगोविंद वर्मा समेत चार लोगों को 10 दिन का कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। इस आदेश के बाद दोषियों की अपील पर विद्वान न्यायाधीश ने निजी बांड भराकर अग्रिम अपील की मोहलत दी है। आरोप है कि 10 फरवरी 2017 को रात के नौ बजे सिधौली क्षेत्र के गड़िया हसनपुर गांव के पास प्रत्याशी के तौर पर हरगोविंद भार्गव अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस के संबंध में मौके पर पहुंचे दरोगा सचिन कुमार सिंह को हरगोविंद भार्गव व उनके समर्थक सक्षम स्तर से अनुमति पत्र नहीं दिखा सके थे। जिस पर उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।
यह मुकदमा सिधौली कोतवाली में दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना दरोगा शत्रुघन यादव ने की थी। इस मामले में हरगोविंद भार्गव राशिद खान राम लखन गौतम डब्लू गुप्ता नामजद हुए थे। विवेचना के बाद जांच अधिकारी ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में आरोपितों से भी बयान हुए थे। संबंधित आरोपितों ने अभियोजन पक्ष के बयान को गलत बताया था।
तमाम दलीलों की सुनवाई के बाद बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश पूर्णिमा पाठक ने सिधौली में सिंहपुर कॉलोनी निवासी वर्तमान विधायक हरगोविंद भार्गव, बाड़ी गांव निवासी राशिद खान, ऊंचगांव मजरा देवकलीया महमूदाबाद निवासी राम लखन गौतम व सिधौली कस्बे के मुहल्ला बाजार निवासी डब्लू गुप्ता को दोषी पाए जाने के बाद 10 दिन का साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। उधर, इस मामले पर शहर कोतवाल तेज प्रकाश सिंह ने बताया कि न्यायालय ने दोषियों को अपील के लिए मोहलत दी है। जिस पर अभी संबंधित दोषियों को जेल नहीं भेजा गया है।