यूपी में कोरोना से मृत्यु पर स्वजन को 50 हजार रुपये, डीएम के यहां निर्धारित प्रारूप पर करें आवेदन

मृतकों के स्वजन 50 हजार रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी के यहां सभी सलंग्नकों के साथ आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए एक सेल का गठन करेंगे।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 12:36 AM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 06:48 AM (IST)
यूपी में कोरोना से मृत्यु पर स्वजन को 50 हजार रुपये, डीएम के यहां निर्धारित प्रारूप पर करें आवेदन
कोरोना पीड़‍ितों को यह धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाएगी।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। केंद्र सरकार के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनके स्वजन को 50 हजार रुपये देने का निर्णय किया है। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सि‍ंह ने शनिवार को इसके विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए। आदेश के तहत प्रदेश में कोविड पोर्टल पर दर्ज मृतकों के स्वजन को यह सहायता दी जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों की कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 30 लाख रुपये की धनराशि पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है। साथ ही कोविड-19 की रोकथाम में लगे फ्रंटलाइन कर्मियों की इस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके स्वजन को 50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई है। ऐसे में इन दोनों श्रेणियों के परिवार को पचास हजार रुपये की यह अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के स्वजन को 50 हजार रुपये दिए जाए।

यह धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाएगी। इसके लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु का कारण 'कोविड-19 अंकित होना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है तो प्रमाणित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तीन सितंबर 2021 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कालेज विभागाध्यक्ष मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कोविड-19 से मृत्यु प्रमाणित करने के लिए कमेटी गठित होगी। जिन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड-19 से मृत्यु का उल्लेख नहीं होगा उसमें यह कमेटी मृत्यु के कारणों का सत्यापन करेगी। यह कमेटी आवेदकों की शिकायतों का भी निस्तारण करेगी।

मृतकों के स्वजन 50 हजार रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी के यहां सभी सलंग्नकों के साथ आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए एक सेल का गठन करेंगे। इसमें तैनात अधिकारी आवेदन पत्र के प्राप्त करते ही उस पर प्राप्ति का क्रमांक, तारीख व समय अंकित करेंगे। यहां एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें आवेदन पत्र का क्रमांक अंकित कर आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। जिलाधिकारी प्राप्त सभी दावों का निस्तारण 30 दिन के अंदर करेंगे व राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत करेंगे। इसके बाद स्वजन के बैंक खाते में धनराशि भेज दी जाएगी।

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