UP Lockdown: यूपी में आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति के लिए फिर जारी होंगे ई-पास, ऐसे करें आवेदन

E-Pass For UP Lockdown कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण उत्तर प्रदेश में घोषित लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन ने पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर ई-पास जारी करने का निर्णय किया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Tue, 04 May 2021 06:30 AM (IST) Updated:Wed, 05 May 2021 09:38 AM (IST)
UP Lockdown: यूपी में आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति के लिए फिर जारी होंगे ई-पास, ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति के लिए फिर जारी ई-पास होंगे।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। E-Pass For UP Lockdown: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण उत्तर प्रदेश में घोषित लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन ने पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर ई-पास जारी करने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। आमजन भी चिकित्सा सेवाएं हासिल करने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक वस्तुओं की सेवाएं न हासिल होने की दशा में लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक के जरिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-पास पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है जिसमें एक संस्था आवेदक सहित पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन अधिकृत प्रयाासनिक अधिकारी करेंगे। आवेदनों को परीक्षण के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा।

स्वीकृत आवेदनों के ई-पास ऑनलाइन जारी होंगे, जिनको एसएमएस के जरिए दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड अथवा प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रानिक प्रति भी मान्य होगी। ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटायुक्त पहचान पत्र, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिले की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए डीएम की ओर से नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। संस्थानों के लिए जारी ई-पास संपूर्ण लॉकडाउन अवधि के लिए होंगे, जबकि आम लोगों के जारी जिले के भीतर के पास एक दिन तथा अंतरजनपदीय पास दो दिन के लिए मान्य होंगे।

चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के जरिए पुलिसकर्मी करेंगे। ई-पास जारी करने के लिए अधिकारियों को भी पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। दूसरे राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित डीएम जारी करेंगे।

दिक्कत हो तो यहां मांगे मदद : ई-पास के आवेदन संबंधी किसी समस्या के निराकरण के लिए विशेष सचिव, राजस्व विभाग रामकेवल के मोबाइल नंबर 9411006000, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट चंद्रकांत के मोबाइल नंबर 9988514423, वाट्सएप नंबर 9454411081 तथा राहत आयुक्त कार्यालय के नंबर 0522-2238200 पर संपर्क किया जा सकता है।

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