ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी पेपर एक्सपायर हो गए हैं तो चिंता न करें, 30 सितंबर तक मिली मोहलत

Motor Vehicle Document Validity Extends कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर वाहन स्वामियों को राहत दे दी है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र और वाहन परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 08:00 AM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 08:00 AM (IST)
ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी पेपर एक्सपायर हो गए हैं तो चिंता न करें, 30 सितंबर तक मिली मोहलत
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर वाहन स्वामियों को राहत दे दी है।

लखनऊ, जेएनएन। Motor Vehicle Document Validity Extends: कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर वाहन स्वामियों को राहत दे दी है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) और वाहन परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अभी तक इन प्रपत्रों की वैधता 30 जून तक थी।

केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को भेजे गए आदेश के तहत इसमें उन सभी वाहन संबंधी दस्तावेजों को शामिल किया गया है, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 से समाप्त हो गई थी। अब सरकार ने ऐसे सभी प्रपत्रों की वैद्यता 30 सितंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि केंद्र सरकार से वैद्यता बढ़ाने संबंधी आदेश मिल गया है। इसी के अनुसार प्रवर्तन दलों को अग्रिम कार्रवाई के आदेश जारी किए जा रहे हैं।

कई बार बढ़ाई मोहलत : वाहन के सभी जरूरी कागजात आगामी 30 सितंबर, 2021 तक वैध रहेंगे। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों में किये गए लॉकडाउन की वजह से इनकी वैधता अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग से जुड़े इन कागजातों की वैधता अवधि को अब तक सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस साल इसके पहले केंद्र सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 30 जून, 2021 तक की थी, लेकिन अब उसने एक बार फिर वाहन मालिकों को तीन महीने की मोहलत दे दी है।

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