UP Unlock News: ओपन एरिया में वैवाहिक समारोह में संख्या पर बंदिश नहीं, प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य
Uttar Pradesh Unlock News सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में शासन ने ओपन एरिया में मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी-विवाह या अन्य पार्टी के लिए क्षेत्रफल के अनुसार से आयोजन की छूट दी है। इसमें संख्या निर्धारण नहीं किया गया है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने चरणवार ढील देने की योजना के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब ओपन क्षेत्र में होने वाले वैवाहिक तथा अन्य मांगलिक कार्य में संख्या के निर्धारण को समाप्त कर दिया है। इस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कोरोना की समीक्षा के दौरान टीम-09 के साथ बैठक में मांगलिक कार्य के लिए बड़ी छूट का निर्देश दिया।
कोरोना संक्रमण प्रदेश में अब लगभग खत्म हो चुका है। यह देखते हुए लगातार हालात की समीक्षा कर प्रदेश सरकार ने राहत देने के निर्णय भी लेती जा रही है। साप्ताहिक बंदी को पूरी तरह खत्म कर चुकी सरकार ने अभी तक सावधानी बरतते हुए बंद और खुले स्थान पर किसी भी शादी-समारोह या अन्य आयोजन में अधिकतम सौ लोगों के शामिल होने की पाबंदी लगा रखी थी। चूंकि हालात अब पहले से और बेहतर हुए हैं, इसलिए इस पाबंदी में कुछ और ढील दी गई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में शासन ने ओपन एरिया में मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी-विवाह या अन्य पार्टी के लिए क्षेत्रफल के अनुसार से आयोजन की छूट दी है।इसमें संख्या निर्धारण नहीं किया गया है। शासन ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों को खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार अनुमति प्रदान की है।
मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि बंद स्थान पर अभी भी अधिकतम सौ व्यक्ति ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे, जबकि खुले स्थान पर संख्या की कोई शर्त नहीं होगी। जितना आयोजन स्थल का क्षेत्रफल होगा, उसके अनुसार वहां लोग एकत्र हो सकेंगे। हालांकि, कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन हर स्थल पर करना होगा। साथ ही प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की अनिवार्यता बरकरार रहेगी।