COVID-19 Restriction Relaxed in UP: योगी आदित्यनाथ सरकार की शादी समारोह में अब सशर्त सौ लोगों के शामिल होने की छूट
COVID-19 Restriction Relaxed in UP योगी आदित्यनाथ सरकार अब स्थिति सामान्य करने के प्रयास में लगी है। दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद धीरे-धीरे पाबंदी कम करने के क्रम में अब सरकार ने वैवाहिक समारोह में सौ लोगों के शामिल होने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी।
लखनऊ, जेएनएन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सभी जगह पर स्थिति सामान्य करने के प्रयास में लगी है। दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद धीरे-धीरे पाबंदी कम करने के क्रम में अब सरकार ने वैवाहिक समारोह में सौ लोगों के शामिल होने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है।
कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों के स्थान पर अब 100 लोगों के उपस्थित रहने की छूट दे दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस बारे में रविवार को शासनादेश जारी कर दिया है।शासनादेश के मुताबिक विवाह समारोह व अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थानों पर अब एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकाल के अनुसार मौजूद रहने की अनुमति होगी। आयोजन या समारोह स्थलों पर आमंत्रित व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन करना होगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई व सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को प्रदेश वासियों को राहत दी है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर शादी व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए 50 लोगों की बाध्यता आखिरकार समाप्त कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के छूट देने के निर्देश के बाद रविवार को गृह विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार के नए आदेश के क्रम में अब शादी तथा अन्य मांगलिक कार्य के समारोह के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या सौ कर दी गई है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने शादी समारोह के लिए रविवार को सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। अब प्रदेश में शादी-विवाह व धर्म-कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम सौ लोग शामिल हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।
किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।