Businessman Kidnapping Case: विधायक अमनमणि पर फैसला 30 को, लखनऊ में दर्ज हुआ था मुकदमा
विशेष जज पवन कुमार राय ने फैसले के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। महाराजगंज के नौतनवां से निर्दलीय विधायक अमनमणि प्रदेश के पूर्व मंत्री व हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र हैं।
लखनऊ, विधि संवाददाता। अपहरण के एक आपराधिक मामले में अमनमणि त्रिपाठी व अन्य अभियुक्तों के मुकदमे की सुनवाई पूरी कर सोमवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। विशेष जज पवन कुमार राय ने फैसले के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। महाराजगंज के नौतनवां से निर्दलीय विधायक अमनमणि प्रदेश के पूर्व मंत्री व हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र हैं।
अपहरण का यह मामला राजधानी के गौतमपल्ली थाने से संबधित है। छह अगस्त 2014 को इसकी एफआइआर गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने दर्ज कराई थी। 28 जुलाई 2017 को अदालत ने अमनमणि, संदीप त्रिपाठी व अभियुक्त रवि शुक्ला पर ऋषि कुमार पांडेय की हत्या के लिए अपहरण करने व रंगदारी मांगने के साथ ही जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोप तय किया था। सोमवार को विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
यह है पूरा मामला : अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ फिरौती के लिए गोरखपुर के एक व्यापारी के अपहरण का मामला दर्ज है। एफआईआर लखनऊ के गौतमपल्ली थाना में दर्ज हुई थी। आरोप है कि अमन मणि त्रिपाठी ने अपने साथियों संग गोरखपुर के व्यापारी ऋषि पाण्डेय का लखनऊ से अपहरण किया था। इस दौरान व्यापारी के साथ मारपीट की गई थी। उन्होंने व्यापारी को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।