UP Lockdown Extension: यूपी में फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब 17 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

UP Lockdown Extension पंचायत चुनाव के बाद गांवों में तेजी से फैल रहे संक्रमण और 14 मई को ईद के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कोई भी खतरा मोल न लेते हुए कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 11:39 AM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 06:03 AM (IST)
UP Lockdown Extension: यूपी में फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब 17 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू
उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक फिर बढ़ा दिया है।

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला अभी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए धीरे-धीरे कदम उसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद गांवों में तेजी से फैल रहे संक्रमण और 14 मई को ईद के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कोई भी खतरा मोल न लेते हुए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया है। 29 अप्रैल को शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी से शुरुआत हुई, फिर इसे चार मई, छह मई और फिर दस मई यानी सोमवार तक बढ़ाया गया। अब योगी सरकार ने फिर से कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार कोरोना कर्फ्यू को विस्तार दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम-9 के साथ समीक्षा बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू का  मकसद तभी कामयाब होगा जब प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से कराया जाएगा।

कोरोना की चेन को तोड़ने में कोरोना कर्फ्यू  प्रभावी : रविवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में आंशिक कोरोना कर्फ्यू  प्रभावी हो रहा है। आमजन खुद ही आवागमन कम कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां, ई-कॉमर्स से संबंधित काम यथावत चलते रहेंगे। राशन वितरण और टीकाकरण सुचारु रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था से आपूर्ति होगी।

यह भी पढ़ें : गांवों में COVID बढ़ने से पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर संकट, टालने पर हो सकता फैसला

कोरोना कर्फ्यू में ई-पास से मिलेगी छूट : कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन ने ई-पास जारी करने की व्यवस्था बनाई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल-आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, मेडिकल, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति, उद्योग संबंधी कार्य, ई-कॉमर्स ऑपरेशन, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को ई-पास जारी किए जाएंगे।

कैसे बढ़े पाबंदियों के कदम

16 अप्रैल : शनिवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक यानी रविवार की साप्ताहिक बंदी 20 अप्रैल : शुक्रवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक यानी शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी 29 अप्रैल : शुक्रवार रात आठ से मंगलवार सुबह सात बजे तक यानी शनिवार, रविवार और सोमवार की साप्ताहिक बंदी 03 मई : कोरोना कर्फ्यू को छह मई तक बढ़ाया 05 मई : कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक के लिए विस्तर 09 मई : कोरोना कर्फ्यू  को अब 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया।

ऐसी रही संक्रमण की स्थिति

तारीख : नए केस : कुल सक्रिय मरीज : 24 घंटे में मौत 16 अप्रैल : 27426 : 150676 : 103 20 अप्रैल : 29754 : 223544 : 163 29 अप्रैल : 35156 : 309237 : 298 03 मई : 29192 : 285832 : 288 05 मई : 31165 : 262474 : 357 09 मई : 23333 : 233981 : 296

यह भी पढ़ें : यूपी के गांवों में COVID-19 जांच का विशेष अभियान दो दिन बढ़ा, घर-घर हो रही संक्रमितों की तलाश

सरकारी कार्यालयों में रहेंगे 33 फीसद कर्मचारी : कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में एक समय में 33 फीसद तक ही कर्मियों के रहने की व्यवस्था लागू की है। इसके साथ ही अस्वस्थ होने वाले कर्मियों को घर से काम करने की सुविधा दे दी गई है। अब यह व्यवस्था की गई है कि स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिक दफ्तर में उपस्थित रहेंगे लेकिन एक समय में उनकी उपस्थिति स्वीकृत जनशक्ति की 33 प्रतिशत तक होगी। बाकी 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही काम करेंगे। नई व्यवस्था के तहत अस्वस्थ हुए कार्मिक भी घर से काम कर सकेंगे। इससे पहले शासन ने शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की मंजूरी दी थी।

यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने निराधार साबित की नीति आयोग की आशंका, कोरोना कर्फ्यू से घट रहा संक्रमण

chat bot
आपका साथी