Lakhimpur Kheri case: लवप्रीत के पिता को कांग्रेस ने दी एक करोड़ की सहायता, पंजाब व छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजा चेक

प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सैफ अली नकवी सिख संगठन पलिया के अध्यक्ष दरबारा सि‍ंह व हरजि‍ंदर सि‍ंह तथा केवल सि‍ंह ने चेक सौंपा। इस मौके पर सैफ अली नकवी ने कहा कि पलिया क्षेत्र को लोगों की नजर लग गई है।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 07:52 PM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 07:10 AM (IST)
Lakhimpur Kheri case: लवप्रीत के पिता को कांग्रेस ने दी एक करोड़ की सहायता, पंजाब व छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजा चेक
पंजाब व छत्तीसगढ़ की सरकारों ने घोषित की थी सहायता राशि।

लखीमपुर, संवाद सूत्र। खीरी कांड में मारे गए चौखड़ा फार्म निवासी लवप्रीत के पिता सतनाम सि‍ंह को पंजाब व छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित 50-50 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा गया। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सैफ अली नकवी, सिख संगठन पलिया के अध्यक्ष दरबारा सि‍ंह व हरजि‍ंदर सि‍ंह तथा केवल सि‍ंह ने चेक सौंपा। इस मौके पर सैफ अली नकवी ने कहा कि पलिया क्षेत्र को लोगों की नजर लग गई है। अन्याय बढऩे से लोगों को बाढ़ के साथ अन्य प्रकोप झेलना पड़ रहा है। सरकार के लोग गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे है।

उन्होंने कहा कि तिकुनिया कांड में लवप्रीत के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह छोटी सी कोशिश की है। सैफ ने कहा कि लवप्रीत अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि वह पिता का कर्ज उतार देंगे, अपना यह वचन मरकर भी पूरा किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच व न्याय के कार्य में अड़चन डाला जा रहा है। नगर अध्यक्ष आविद हुसैन, ब्लाक अध्यक्ष सचिन शाह, सिविक सोशल आउटरीच के जिलाध्यक्ष अमर गुप्ता, पीसीसी सदस्य विनोद गर्ग, राम लखन सि‍ंह व अन्य मौजूद रहे।

मोहित, रि‍ंकू व धर्मेंद्र को तीन दिनों की कस्टडी रिमांड : लखीमपुर-खीरी हि‍ंसा से जुड़े आरोपित मोहित त्रिवेदी, रि‍ंकू राणा, व धर्मेंद्र कुमार की तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड सीजेएम ने मंजूर करली है। तीनों आरोपित 26 अक्टूबर को सुबह दस बजे से 29 अक्टूबर को सुबह दस बजे तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे । 23 अक्टूबर शनिवार को एसआइटी ने लखीमपुर हि‍ंसा कांड से जुड़े लखीमपुर के सि‍ंगाही निवासी मोहित त्रिवेदी, थाना तिकुनिया के बरसोला कला निवासी रि‍ंकू राणा, व चिम्मा टांडा निवासी धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। शनिवार को ही तीनों अभियुक्तों को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। रिमांड मजिस्ट्रेट ने तीनो आरोपितों को दो नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। रिमांड के समय ही अभियोजन पक्ष ने तीनों आरोपितों को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड में दिए जाने की बाबत अर्जी दाखिल की थी। पुलिस कस्टडी रिमांड अर्जी की प्रति आरोपितों को प्राप्त करा दी गई थी। साथ ही सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर नियत की गई थी।

सोमवार को सुनवाई के समय तीनों आरोपितों को जेल से सीजेएम कोर्ट लाया गया। तीनो आरोपितों की मौजूदगी में पुलिस कस्टडी रिमांड पर अभियोजन पक्ष से एसपीओ एसपी यादव ने बहस की । आरोपितों की तरफ से कोई अधिवक्ता कोर्ट में नही था। आरोपितों ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर विरोध जताया। सीजेएम चि‍ंताराम ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया । लगभग दो घंटे के बाद तीनों आरोपितों मोहित त्रिवेदी, रि‍ंकू राणा, व धर्मेंद्र कुमार की 26 अक्टूबर को सुबह दस बजे से 29 अक्टूबर सुबह दस बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड में दिए जाने का फैसला सुनाया। पुलिस कस्टडी रिमांड के आदेश में आरोपितों को शारीरिक व मानसिक कष्ट न देने, जेल से कस्टडी में लेने पर मेडिकल व जेल में दाखिल करने से पहले मेडिकल परीक्षण कराए जाने, कस्टडी के दौरान आरोपितों के अधिवक्ता बिना हस्तक्षेप से उचित दूरी पर रहने की शर्तें लगाई गईं।

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