गो-तस्करी पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, यूपी में 150 से ज्यादा अवैध स्लाटर हाउस कराए गए बंद

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गो-तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की गाइड लाइन का अक्षरश पालन कराया गया। 150 से अधिक अवैध स्लाटर हाउस को बंद करा दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Tue, 14 Sep 2021 07:39 PM (IST) Updated:Tue, 14 Sep 2021 07:40 PM (IST)
गो-तस्करी पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, यूपी में 150 से ज्यादा अवैध स्लाटर हाउस कराए गए बंद
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गो-तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गोवंश संरक्षण और संवर्धन का एक तरफ जहां बीड़ा उठा रखा है वहीं, सख्ती से गो-तस्करी और अवैध स्लाटर हाउस के संचालन पर रोक लगा रखी है। प्रदेश में 150 से ज्यादा अवैध स्लाटर हाउस को बंद कराया गया है। इसके अलावा 356 गो-तस्कर माफिया को चिह्नित करते हुए 1823 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। प्रदेश में पहली बार 68 गो-तस्करों की गैंगस्टर एक्ट के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गो-तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की गाइड लाइन का अक्षरश: पालन कराया गया। नगर विकास विभाग के मुताबिक जिलों में संचालित रोजाना तीन सौ, चार सौ और पांच सौ पशुओं के कटान की क्षमता वाले 150 से अधिक मानकों के विपरीत स्लाटर हाउस को बंद करा दिया है। फिलहाल, प्रदेश में मानकों के आधार पर 35 स्लाटर हाउस संचालित हैं।

पुलिस ने बड़े पैमाने पर की कार्रवाई : उत्तर प्रदेश में गो-तस्करी पर रोक लगाने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस के जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साढ़े चार साल में 319 गो-तस्कर माफिया को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दो आरोपितों की कुर्की और 14 पर रासुका लगाया गया है। इसके अलावा 280 आरोपियों पर गैंगेस्टर, 114 पर गुंडा एक्ट और 156 आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।

गोवंश आश्रय स्थलों में पांच लाख से अधिक गोवंश : गो-संरक्षण व संवर्धन के लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ निराश्रित, बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना शुरू की है। इच्छुक किसान, पशुपालक और अति कुपोषित परिवारों को एक-एक गाय और प्रति माह नौ सौ रुपये दिए जा रहे हैं। ग्राम विकास और पशुधन विभाग के अनुसार प्रदेश में जुलाई माह तक 43,168 से अधिक लोगों को 83,203 से अधिक गोवंश दिए गए हैं। प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 5278 स्थायी गोवंश आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें करीब 5,86,793 गोवंश हैं।

एक्ट संशोधित कर बंद किए सरकारी स्लाटर हाउस : सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्लाटर हाउस के संचालन को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए 2018 में एक्ट संशोधित किया, जिसमें नगर निकाय को किसी भी प्रकार के स्लाटर हाउस के संचालन और स्थापना से मुक्त कर दिया गया। नगर निकाय एक्ट में प्रावधान था कि निकाय खुद स्लाटर हाउस चलाएंगे। अब निजी रूप से मानकों के आधार पर कोई भी स्लाटर हाउस संचालित कर सकता है, लेकिन अनुमति के लिए निर्णय नगर विकास विभाग की स्टेट लेवल कमेटी लेगी।

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