लखनऊ में तब्लीगी जमात के 9 विदेशी मुल्जिमों की कोर्ट से अर्जी मंजूर, टूरिस्ट वीजा पर हुए थे शामिल

तब्लीगी जमात के 9 विदेशी टूरिस्ट वीजा पर तब्लीगी जमात में शा‍म‍िल हुए थे। महामारी और अन्य अधिनियम के आरोपों से मुक्‍त कर दिया गया है। अप्रैल 2020 में प्रयागराज की पुलिस ने महामारी अधिनियम व अन्य धाराओं में लाकडाउन के दौरान इन्हें पकड़ा था।

By Divyansh RastogiEdited By: Publish:Tue, 23 Mar 2021 10:05 PM (IST) Updated:Wed, 24 Mar 2021 07:07 AM (IST)
लखनऊ में तब्लीगी जमात के 9 विदेशी मुल्जिमों की कोर्ट से अर्जी मंजूर, टूरिस्ट वीजा पर हुए थे शामिल
अप्रैल 2020 में प्रयागराज की पुलिस ने नौ विदेशी नागरिकों को पकड़ा था। मुल्जिम जमानत पर रिहा चल रहे थे।

लखनऊ, जेएनएन। तब्लीगी जमात के नौ विदेशी नागरिकों को अदालत ने महामारी व अन्य अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्‍त कर दिया है। सीजेएम सुशील कुमारी ने यह आदेश मुल्जिमों की अर्जी मंजूर करते हुए दिया है। इनके खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा-3 व विदेशी विषयक अधिनियम की धारा 14 बी के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था।

उन्होंने आदेश में कहा है कि मुल्जिम मुहम्मद मदाली, हसन पाचो, सिथीपांगलिमसिरीपट, सुरासकलामूलशक, अरसेन थोम्या, रोमलीकोले, अब्दुनलाह मामिंग, अब्दुल बाशिर इदोरोथाई व अपदुनबहाव विमुटीकान के खिलाफ पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 

इस पर आदेश दिया है कि मुल्जिमों का व्यक्तिगत बंध पत्र व निजी हलफनामा केंद्र सरकार द्वारा लंबित किसी भी कार्यवाही के पश्चात ही निरस्त किए जा सकेंगे। साथ ही ये अपना पासपोर्ट व मोबाइल भी केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी भी कार्यवाही के पश्चात ही नियमत: प्राप्त करने के हकदार होंगे। अदालत के समक्ष वकील काजी सबीहउर्ररहमान ने मुल्जिमों की डिस्चार्ज अर्जी पर बहस की। इनके खिलाफ प्रयागराज के थाना करेली में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह सभी मुल्जिम जमानत पर रिहा थे। 

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