पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, दुष्‍कर्म पीड़ि‍ता और गवाह की मौत का मामला

अमिताभ के खिलाफ साजिश रचने गवाहों को धमकाने सबूत नष्ट करने व आत्महत्या के लिए उकसाने आदि जैसे आईपीसी की अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को नियत की है।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 09:00 PM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 07:08 AM (IST)
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, दुष्‍कर्म पीड़ि‍ता और गवाह की मौत का मामला
बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके गवाह की मौत का मामला।

लखनऊ, विधि संवाददाता। बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके गवाह की आत्मदाह से हुई मौत के मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। सोमवार को अदालत में इस मामले की विवेचक व एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने आरोप पत्र दाखिल किया। अमिताभ के खिलाफ साजिश रचने, गवाहों को धमकाने, सबूत नष्ट करने व आत्महत्या के लिए उकसाने आदि जैसे आईपीसी की अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को नियत की है। उन्होंने आरोप पत्र की नकल देने के लिए अमिताभ को उस रोज जेल से तलब करने का भी आदेश दिया है।

27 अगस्त, 2021 को इस मामले की एफआइआर वरिष्ठ उपनिरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 व 506 के तहत दर्ज कराई थी। उसी रोज इस मामले में अमिताभ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। बीते 14 अक्टूबर को सत्र अदालत से अमिताभ की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।

शाइन सिटी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड की एचआर की जमानत अर्जी खारिज : शाइन स‍िटी वैली योजना में प्लाट देने के एवज में ली गई रकम हड़पने के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध अभियुक्ता शगुफ्ता राशिद खान की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया इसके अपराध को गंभीर करार दिया है। सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक अभियुक्ता शाइन सिटी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड में एचआर के पद पर तैनात थी। यह कम्पनी के निदेशक राशिद नसीम खान की पत्नी है। इसका काम निवेशकों को समझाना व कम्पनी में रकम निवेश करने के लिए उत्प्रेरित करना था। बीते 22 सितंबर को इसे दुबई से आने पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की एफआइआर संजू राय ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी। उन्होंने कम्पनी में प्लाट के लिए रकम निवेश किया था। लेकिन कम्पनी रकम लेकर फरार हो गई।

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