गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने जारी किया अलर्ट, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं कर सकेंगे यात्रा
लखनऊ और आसपास के यात्री झांसी जाकर वहां से गोवा की सीधी ट्रेन पकड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से गोवा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए गोवा सरकार ने कई नियम लागू किए हैं।
लखनऊ, जेएनएन। ट्रेनों से गोवा जाने वाले यात्रियों को अब एयरपोर्ट की तरह ही कई सख्त नियमों का पालन करना होगा। उनको अपने साथ कोरोना निगेटिव होने की 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पालीमर्स चेन रिएक्शन) रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र साथ रखना होगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
लखनऊ से गोवा के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, लेकिन लखनऊ और आसपास के यात्री झांसी जाकर वहां से गोवा की सीधी ट्रेन पकड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से गोवा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए गोवा सरकार ने बाहर से आने वाले रेल यात्रियों के लिए भी कई नियम लागू कर दिए हैं। डीआरएम संजय त्रिपाठी ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से रक्षा एवं बचाव के लिए गोवा सरकार ने राज्य में स्थित कुलेम, सनवेरदम, चुच, मडगांव, वास्कोडिगामा सहित अन्य रेलवे स्टेशनों से गोवा में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के रेलयात्री को 72 घंटे पूर्व की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाणपत्र दिखाने के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
गोवा राज्य का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, गोवा के ही किसी कार्य स्थल पहचान प्रमाण पत्र/नियोक्ता से पत्र प्रस्तुत करने पर कार्य के लिए गोवा आने और एंबुलेंस में आने या अन्य चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए गोवा में प्रवेश करने के लिए इस नियम से छूट मिलेगी।