UPPCL Update: यूपी में अब हर माह जमा करना होगा बिल, नहीं तो कट जाएगी बिजली

अब दस हजार या उससे अधिक का इंतजार बिजली विभाग नहीं करेगा। निर्धारित तिथि तक बिजली कर्मी आप से बिल जमा करने का आग्रह करेंगे। अगर आप ने बिल ज्यादा होने पर पार्टमेंट भी करवा दिया तो कनेक्शन कटने से बचा रहेगा।

By Rafiya NazEdited By: Publish:Thu, 26 Nov 2020 09:52 AM (IST) Updated:Thu, 26 Nov 2020 09:52 AM (IST)
UPPCL Update: यूपी में अब हर माह जमा करना होगा बिल, नहीं तो कट जाएगी बिजली
यूपी में अब हर माह जमा करें बिजली का बिल, वरना विभाग काट देगा बिजली।

लखनऊ, जेएनएन। बिजली उपभोक्ता हर माह निर्धारित तिथि से अगर बिजली बिल जमा नहीं करेंगे तो बिल जमा करने की तिथि निकलते ही कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब दस हजार या उससे अधिक का इंतजार बिजली विभाग नहीं करेगा। निर्धारित तिथि तक बिजली कर्मी आप से बिल जमा करने का आग्रह करेंगे। अगर आप ने बिल ज्यादा होने पर पार्टमेंट भी करवा दिया, तो कनेक्शन कटने से बचा रहेगा। इसके लिए मध्यांचल एमडी सूर्य पाल गंगवार ने राजधानी समेत सभी उन्नीस जिलों में दिए हैं। 

मध्याचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सूर्य पाल गंगवार ने कहा कि बिजली का बिल उपभोक्ताओं से बिजली इस्तेमाल करने के बाद लिया जाता है। वहीं बिजली महकमे के ऊपर हर माह बिजली का पैसा देने का दबाव रहता है। अगर हर उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो बिजली   व्यवसथा  के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने का मौका मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि हर उपभोक्ता बिजली बिल समय से जमा करे। उन्होंने   लेसा  के सभी 26 खंडों में इस आदेश को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में उपभोक्ता बिजली अभियंताओं के सामने तर्क दे रहे हैं कि बिजली महकमा का आदेश है कि दस हजार या उससे अधिक होने पर कनेक्शन कटेगा। ऐसे में कई छोटे बिजली उपभोक्ता दो से तीन माह का बिजली बिल ही नहीं जमा कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। उन्हें हर माह समय से बिल जमा करना होगा। 

ई सुविधा केंद्र में 12 घंटे बिल जमा करने की सुविधा

बिजली विभाग ने बिल जमा करने का काम   मेधज   आइटीएस  कंपनी को दे रखा है। ऐसे में राजधानी के 74 ई सुविधा केंद्रों में सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक बिल जमा कर सकते हैं। वहीं शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में पांच मोबाइल ई सुविधा केंद्र की बिल जमा कर रही हैं।   मध्यांचल  एमडी सूर्य पाल गंगवार ने कहा कि उपभोक्ता के सामने बिल जमा करने के कई विकल्प है, इसके बाद  भी कोई कहे कि बिल  जमा करने की  सुविधा  नहीं है तो गलत है। 

लाखों में बिल है तो करा सकते हैं दो से तीन  पार्टमेंट  

ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल पचास हजार से ज्यादा है वह दो बार में पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। वहीं एक लाख व उससे अधिक तीन बार में बिल जमा कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बंगला बाजार उपकेंद्र का निरीक्षण करने के दौरान यह निर्देश दिए थे। मंत्री के मुताबिक जो नियम है उसके तहत एसडीओ व अधिशासी अभियंता   पार्टमेंट  करने की सुविधा उपभोक्ताओं को जरूर दें।

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