मैनपुरी में छात्रा की कथित खुदकुशी केस में हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद एएसपी व सीओ निलंबित

मैनपुरी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की कथित खुदकुशी के मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद शासन ने तत्कालीन एएसपी ओम प्रकाश सिंह और सीओ प्रयांक जैन को निलंबित कर दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Wed, 15 Sep 2021 10:16 PM (IST) Updated:Wed, 15 Sep 2021 10:25 PM (IST)
मैनपुरी में छात्रा की कथित खुदकुशी केस में हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद एएसपी व सीओ निलंबित
मैनपुरी में छात्रा की कथित खुदकुशी के मामले में कार्रवाई। (फाइल फोटो)

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। मैनपुरी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की कथित खुदकुशी के मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद शासन ने तत्कालीन एएसपी ओम प्रकाश सिंह और सीओ प्रयांक जैन को निलंबित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दोनों पीपीएस अधिकारियों के निलंबन की पुष्टि की है।

हाई कोर्ट ने बुधवार को छात्रा की कथित खुदकुशी के मामले में डीजीपी मुकुल गोयल को तलब किया था। हाई कोर्ट ने प्रकरण में डीजीपी की सफाई पर असंतोष जताया है। मैनपुरी के तत्कालीन एएसपी ओम प्रकाश सिंह-तृतीय वर्तमान में एटा तथा तत्कालीन सीओ प्रयांक जैन वर्तमान में भदोही में तैनात थे। पूरे मामले में कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है।

बता दें कि बुधवार को जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा के फंदे से लटक कर जान देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल की सफाई को संतोषजनक नहीं माना है। कोर्ट पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रकरण में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कोर्ट मे कहा कि पुलिस अधीक्षक हटाए जाएं अथवा उन्हें जबरन सेवानिवृत्ति दी जाए। खंडपीठ ने पंचनामे की वीडियो रिकार्डिंग भी देखी। पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि डीजीपी पूरी तैयारी के साथ गुरुवार को कोर्ट में मौजूद रहें। खंडपीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगता है कि छेड़छाड़ की गई है।

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