Animal Husbandry Department Scam: सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी के खिलाफ कुर्की नोटिस
Animal Husbandry Department Scam 13 जून 2020 को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने हजरतंगज कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले में उमेश कुमार मिश्रा अमित मिश्रा व आशीष राय समेत 13 आरोपितों को नामजद किया गया था।
लखनऊ, जेएनएन। पशुधन घोटाला मामले में फरार चल रहे अभियुक्त उमेश कुमार मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने कुर्की से पहले की कार्रवाई की नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। उमेश मिश्रा सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी है। विशेष जज संदीप गुप्ता ने यह आदेश इस मामले की विवेचक एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी पर दिया है।
16 मार्च को विशेष अदालत में विवेचक ने एक अर्जी दाखिल कर उमेश कुमार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी करने की मांग की थी। उनकी अर्जी पर सरकारी वकील प्रभा वैश्य ने बहस की। उनका कहना था कि 12 मार्च को उमेश की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हुई थी, जबकि इससे पहले गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। उमेश पर 25 हजार का इनाम भी घोषित है। वह लगातार फरार चल रहा है। लिहाजा, विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए उसके खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी करना नितांत आवश्यक है।
यह है मामला : 13 जून, 2020 को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने हजरतंगज कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले में उमेश कुमार मिश्रा, अमित मिश्रा व आशीष राय समेत 13 आरोपितों को नामजद किया गया था। उन पर कूटरचित दस्तावेजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर कुल नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का इल्जाम है। ठगी की कुछ रकम उमेश की पुत्री के एकाउंट में जमा कराई गई थी।