हाई कोर्ट का फैसला: BJP सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की बिना नोटिस गिरफ्तारी पर रोक
बीती 3 मार्च को मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और विधायक जय देवी के बेटे आयुष किशोर (30) के ऊपर हुई थी फायरिंग। सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि आयुष किशोर के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए उसे सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।
यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने भाजपा सांसद कौशल किशोर के पुत्र आयुष किशोर की याचिका पर दिया। याचिका में आयुष के खिलाफ मड़ियांव थाने में आइपीसी की धारा 120बी, 420 और 505(1)(बी) के तहत दर्ज एफआइआर को चुनौती दी गई थी। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर याची को फिलहाल गिरफ्तार न करने का आदेश देने की भी मांग की गई थी।
याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि याची के खिलाफ लगी धाराओं के तहत सजा सात साल तक की ही है, लिहाजा उसकी सीधे गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए व सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
यह है मामला: दरअसल, बीती 3 मार्च को मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और विधायक जय देवी के बेटे आयुष किशोर (30) के ऊपर फायरिंग हुई थी। अपने बयान में सांसद पुत्र ने विरोधियों पर फायरिंग का आरोप लगाया था। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू की तो सामने आया कि सांसद पुत्र के कहने पर उसके साले आदर्श ने ही फायरिंग की थी। आदर्श ने पुलिस की पूछताछ में यह बात कबूल करते हुए बताया था कि आयुष ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर फयरिंग कराने की साजिश रची। जिसके बाद आयुष के साले को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, पुलिस को आयुष की तलाश है।