स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी, लखनऊ में धारा-144 अब सात सितंबर तक
11 जुलाई को एटीएस ने लखनऊ से कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल के आतंकी मिनहाज व मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। एटीएस अधिकारियों ने बताया था कि दोनों 15 अगस्त से पहले सूबे के बड़े शहरों में धमाकों की साजिश रच रहे थे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रदेश में हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सभी एसएसपी व एसपी को बाजारों व अन्य प्रमुख स्थलों पर सघन चेकिंग कराए जाने के साथ ही संदिग्धों व बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। होटल, धर्मशाला व लाज में भी चेकिंग कराने के अलावा पुलिस को मुहर्रम की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर हर स्तर पर पूरी मुस्तैदी बरते जाने की हिदायत दी गई है। एडीजी ने सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाने का निर्देश भी दिया है। वहीं राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम और रक्षाबंधन के चलते राजधानी में लागू धारा-144 को सात सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 सुरक्षा को लेकर इस दौरान जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई को एटीएस ने लखनऊ से कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल के आतंकी मिनहाज व मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। एटीएस अधिकारियों ने बताया था कि दोनों 15 अगस्त से पहले सूबे के बड़े शहरों में धमाकों की साजिश रच रहे थे। बाद में दोनों के तीन और सहयोगी लखनऊ से ही गिरफ्तार हुए थे। अब इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। आतंकी मंसूबे सामने आने के बाद से ही प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। डीजीपी मुख्यालय स्तर से सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर लगातार मानीटरिंग की जा रही है। एडीजी ने पूर्व से चिन्हित शरारती व आसमाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने को भी कहा है।
इन पर होगा प्रतिबंधित रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे। शनिवार और रविवार को लाकडाउन लागू रहेगा। सभी को उसका पालन करना होगा। सभी को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा। कोविड-19 के प्रोटोकाल के उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी। लोग जुलूस आदि नहीं निकाल सकेंगे। समारोहों, स्टेडियम में एक साथ 50 से अधिक लोग प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों का एक साथ एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।