अयोध्‍या में चार माह की बेटी की हत्‍या करने वाले दंपति को आजीवन कारावास, मनहूस मानकर दीवार पर पटकर ली थी जान

अयोध्‍या में अपनी चार माह की बच्‍ची को मनहूस मानकर हत्‍या करने वाले दंपति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2015 में दंपति ने घर की दीवार पर पटक कर बच्‍ची की हत्‍या की थी। जिसके बाद फरार हो गए थे।

By Rafiya NazEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 02:09 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 07:42 PM (IST)
अयोध्‍या में चार माह की बेटी  की हत्‍या करने वाले दंपति को आजीवन कारावास, मनहूस मानकर दीवार पर पटकर ली थी जान
अयोध्‍या में अपनी बेटी की हत्‍या करने वाले दंपति को आजीवन कारावास।

अयोध्या, जागरण संवाददाता। अपनी चार माह की बच्‍ची को मार डालने वाले दंपति को लेकर छह साल बाद फैसला आया है। अपनी ही संतान को मनहूस बता कर मार डालने वाले दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वादशम् बृजेश कुमार सिंह ने अभियुक्त मूलचंद व उसकी पत्नी लालमन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह थी घटना: सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीधर मिश्र व रामतिलक मिश्र के मुताबिक वारदात 22 सितंबर 2015 की रात करीब पौने 11 बजे की थी। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर के पीछे स्थित रघुनाथ भवन में मूलचंद व लालमन ने अपनी चार माह की बेटी को दीवार पर पटक पटक कर मार डाला था। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों राम की पैड़ी की सीढ़ी पर चुपचाप जाकर बैठ गए। जब पड़ोसियों की इसकी भनक लगी, तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर दारोगा नंद हौसिला यादव पहुंचे, तो घर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में चारो तरफ खून बिखरा हुआ था, मासूम का शव क्षत-विक्षत हो गया था। पूछताछ में दंपती ने बताया कि जब से ये बेटी पैदा हुई, कोई न कोई मुसीबत आती रहती है, वह मनहूस थी, इसलिए मार डाला। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर दंपती को जेल भेज दिया गया था। वहीं छह साल बाद चले केस के बाद दोनों पति पत्‍नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार: मवई दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सैदपुर चौकी इंचार्ज विनय कुमार यादव ने बताया कि गत 15 जुलाई को एक बालिका के साथ युवक ने दुष्कर्म किया था। आरोपी को बाकरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

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