मासूम से दुष्कर्म में चाचा को 3 वर्ष की स़जा

- साढे़ 6 वर्ष पुरानी घटना में किशोर न्याय बोर्ड ने सुनाया ़फैसला ललितपुर ब्यूरो: किशोर न्याय ब

By JagranEdited By: Publish:Wed, 09 Dec 2020 10:56 PM (IST) Updated:Wed, 09 Dec 2020 10:56 PM (IST)
मासूम से दुष्कर्म में चाचा को 3 वर्ष की स़जा
मासूम से दुष्कर्म में चाचा को 3 वर्ष की स़जा

- साढे़ 6 वर्ष पुरानी घटना में किशोर न्याय बोर्ड ने सुनाया ़फैसला

ललितपुर ब्यूरो:

किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मैजिस्ट्रेट विजय कुमार चतुर्थ ने कोतवाली तालबेहट अन्तर्गत ग्राम बिजरौठा के एक मजरा में स्कूल से घर लौटते समय 8 वर्षीय मासूम छात्रा से दुष्कर्म के बहुचर्चित और सनसनीखेज मामले में दोषी रिश्ते के चाचा को 3 वर्ष की सजा सुनायी। यह मामला मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत जनपद से चिन्हित किया गया था।

सहायक अभियोजन अधिकारी अजय बहादुर यादव ने बताया कि करीब साढे़ 6 वर्ष पूर्व 8 मार्च 2014 को कोतवाली तालबेहट अन्तर्गत ग्राम बिजरौठा के एक मजरा निवासी महिला ने तालबेहट पुलिस को दी तहरीर में बताया कि विगत 4 मार्च की शाम करीब 4 बजे उसकी 8 वर्षीय पुत्री गाँव के ही विद्यालय से पढ़ाई कर घर वापस लौट रही थी। रास्ते में रिश्ते में उसकी पुत्री का चाचा लगने वाला रामचन्द्र कुशवाहा लालच देकर पुत्री को अपने खेत पर ले गया, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पुत्री बेहोश हो गयी। शाम तक जब पुत्री घर नही लौटी तो उसकी खोजबीन की। इस दौरान वह रामचन्द्र के खेत पर लहुलुहान हालत में बेहोश पड़ी मिली। बदहवास हालत होने के कारण वह कुछ भी नही बता पा रही थी। इस मामले में पुलिस ने रामचन्द्र कुशवाहा निवासी बिजरौठा का मजरा बाबाताल के खिलाफ धारा 376(2), (च)(झ) तथा 6 पॉक्सों एक्ट व 23 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चूंकि रामचन्द्र की उम्र उस वक्त 14 वर्ष थी। अत: पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) भेज दिया था। तब से यह मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन था। गत दिवस न्यायालय ने गवाहों के बयानों, साक्ष्यों व सहायक अभियोजन अधिकारी की दलीलों को न्याय संगत मानते हुये अपचारी रामचन्द्र कुशवाहा को तीन वर्ष की सजा सुनायी। इस पर अपचारी को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) भेज दिया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि उक्त मामला मुख्यमन्त्री के महत्वाकाक्षी मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत जनपद से चिन्हित किया गया था।

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